जबलपुर। भोपाल सांसद साध्वी प्रज्ञा के खिलाफ मध्यप्रदेश हाईकोर्ट में एक याचिका लगी है. याचिका में यह आरोप लगाया गया है कि साध्वी प्रज्ञा सिंह ने चुनाव के दौरान धार्मिक भड़काऊ भाषण देकर चुनाव की प्रक्रिया को प्रभावित किया है. साथ ही इन्हीं भड़काऊ भाषणों की वजह से वो चुनाव जीतीं हैं.
वहीं भड़काऊ भाषणों को चुनाव आयोग ने भी आपत्तिजनक माना था और साध्वी प्रज्ञा सिंह को चुनाव के दौरान प्रचार करने से रोक लगाई थी. इसलिए भोपाल के एक पत्रकार ने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में साध्वी के निर्वाचन को रद्द करने के लिए याचिका लगाई है.
बता दें कि साध्वी प्रज्ञा सिंह इस याचिका को खारिज करवाना चाहती हैं, इसलिए मध्यप्रदेश हाईकोर्ट में उन्होंने एक आवेदन लगाया था, जिसमें ये कहा था कि याचिका में जो सबूत पेश किए गए हैं उनकी सत्यता प्रमाणित नहीं की जा सकती इसलिए याचिका खारिज की जाए. लेकिन मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने पूरे प्रकरण को सुनने के बाद साध्वी प्रज्ञा सिंह के आवेदन को निरस्त कर दिया है.
वहीं कोर्ट का कहना है कि सबूतों की सत्यता साबित करने के लिए आगे मौका मिलेगा और याचिका प्राथमिक स्तर पर है. यहां सबूतों की सत्यता को आधार बनाकर याचिका को निरस्त नहीं किया जा सकता इसलिए याचिका पर सुनवाई जारी रहेगी.