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HC की सुनवाई के लाइव प्रसारण को लेकर लगाई गई याचिका पर हुई सुनवाई

हाई कोर्ट की सुनवाई के लाइव प्रसारण को लेकर लगाई गई याचिका पर सुनवाई हुई. इस दौरान हाई कोर्ट ने याचिका के इसी तरह की अन्य याचिका के साथ सुनवाई के निर्देश दिए.

HC की सुनवाई के लाइव प्रसारण को लेकर लगाई गई याचिका पर हुई सुनवाई
HC की सुनवाई के लाइव प्रसारण को लेकर लगाई गई याचिका पर हुई सुनवाई
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Published : Jun 7, 2021, 8:52 PM IST

जबलपुर। न्यायलय में होने वाली सुनवाई का लाइव प्रसारण किए जाने की मांग करते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई. याचिका पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद रफीक और जस्टिस सुजय पॉल ने इस याचिका की सुनवाई इसी संबंध में दायर की गई याचिका के साथ करने के निर्देश दिए हैं.

विधि छात्र ने दायर की याचिका

विधि छात्र संयाम जैन की तरफ से दायर की गई याचिका में कहा गया था कि सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायिक सुनवाई का सीधा प्रसारण किये जाने के संबंध में दिशा-निर्देश जारी किये थे. याचिका में मांग की गयी थी कि मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में होने वाले प्रकरण की सुनवाई का लाईव टेलीकास्ट लाइव किया जाए. जिससे की संबंधित पक्षकार सहित अन्य लोग भी उसका सीधा प्रसारण देख सके और मीडिया भी सीधा प्रसारण देखकर रिपोर्टिंग कर सकेगा. साथ ही गुजरात, महाराष्ट्र, दिल्ली हाईकोर्ट ने न्यायिक सुनवाई के सीधा प्रसारण की व्यवस्था शुरू भी कर दी है.

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इसी तरह की अन्य याचिका के साथ सुनवाई

याचिका की सुनवाई के दौरान युगलपीठ ने याचिकाकर्ता के अधिवक्ता को बताया कि मध्य प्रदेश हाई कोर्ट भी इस संबंध में रिसर्च कर रहा है. याचिका में हाई कोर्ट के रजिस्टार जनरल को अनावेदक बनाया गया था. सुनवाई के बाद युगलपीठ ने उक्त आदेश जारी किएं. याचिकाकर्ता की तरफ से अधिवक्ता सन्नो शगुफता खान ने पैरवी की.

जबलपुर। न्यायलय में होने वाली सुनवाई का लाइव प्रसारण किए जाने की मांग करते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई. याचिका पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद रफीक और जस्टिस सुजय पॉल ने इस याचिका की सुनवाई इसी संबंध में दायर की गई याचिका के साथ करने के निर्देश दिए हैं.

विधि छात्र ने दायर की याचिका

विधि छात्र संयाम जैन की तरफ से दायर की गई याचिका में कहा गया था कि सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायिक सुनवाई का सीधा प्रसारण किये जाने के संबंध में दिशा-निर्देश जारी किये थे. याचिका में मांग की गयी थी कि मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में होने वाले प्रकरण की सुनवाई का लाईव टेलीकास्ट लाइव किया जाए. जिससे की संबंधित पक्षकार सहित अन्य लोग भी उसका सीधा प्रसारण देख सके और मीडिया भी सीधा प्रसारण देखकर रिपोर्टिंग कर सकेगा. साथ ही गुजरात, महाराष्ट्र, दिल्ली हाईकोर्ट ने न्यायिक सुनवाई के सीधा प्रसारण की व्यवस्था शुरू भी कर दी है.

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याचिका की सुनवाई के दौरान युगलपीठ ने याचिकाकर्ता के अधिवक्ता को बताया कि मध्य प्रदेश हाई कोर्ट भी इस संबंध में रिसर्च कर रहा है. याचिका में हाई कोर्ट के रजिस्टार जनरल को अनावेदक बनाया गया था. सुनवाई के बाद युगलपीठ ने उक्त आदेश जारी किएं. याचिकाकर्ता की तरफ से अधिवक्ता सन्नो शगुफता खान ने पैरवी की.

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