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ऑनलाइन मनी ट्रांसफर की लिमिट को खत्म करने की याचिका पर HC में हुई सुनवाई - जबलपुर न्यूज

कोरोना काल में ऑनलाइन मनी ट्रांसफर की सीमा को खत्म करने और डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने की मांग करते हुए HC में याचिका लगाई गई थी

jabalpur high court
जबलपुर हाई कोर्ट
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Published : Jun 8, 2021, 10:24 PM IST

जबलपुर। कोरोना काल में इंटरनेट बैकिंग से मनी टांसफर की तय सीमा को समाप्त करने और लेने-देन में डिजिटल मनी के उपयोग को बढ़ावा देने की मांग करते हुए हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई. हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस मोहम्मद रफीक और जस्टिस सुजय पाॅल की युगलपीठ ने याचिका का निराकरण करते हुए, इस संबंध में राज्य और केन्द्र सरकार के मुख्य सचिव के समक्ष अभ्यावेदन पेश करने निर्देश दिए है. साथ ही युगलपीठ ने संबंधित अधिकारियों को अभ्यावेदन पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं.

डिजिटल पैमेंट की लिमिट खत्म करने की मांग

लॉ के स्टूडेंट अंचित जैन, अधिवक्ता गौतम मिश्रा और यश जैन की तरफ से दायर की गयी याचिका में कहा गया था कि कोरोना काल में ऑनलाइन मनी ट्रांसफर की सीमा को खत्म किया जाना चाहिए. इसके अलावा सरकारी और निजी संस्थानों में डिजिटल तौर पर पैसों के लेनदेन की व्यवस्था की जानी चाहिए. याचिका में केन्द्र और राज्य सरकार के मुख्य सचिव को अनावेदक बनाया गया था.

कहां गईं Vaccine की 10 हजार डोज, कोवीशील्ड के लिए 60 लाख चुकाने वाला अस्पताल भी गायब

HC ने किया याचिका का निराकरण

युगलपीठ ने याचिका की सुनवाई के दौरान पाया कि अपनी मांग के संबंध में याचिकाकर्ताओं ने संबंधित अधिकारी से किसी प्रकार से संपर्क नहीं किया था. उन्होने सीधे अपनी मांग के संबंध में याचिका दायर कर दी. युगलपीठ ने याचिका की सुनवाई के बाद राज्य और केन्द्र सरकार के मुख्य सचिव के समक्ष अभ्यावेदन पेश करने निर्देश दिए है.

जबलपुर। कोरोना काल में इंटरनेट बैकिंग से मनी टांसफर की तय सीमा को समाप्त करने और लेने-देन में डिजिटल मनी के उपयोग को बढ़ावा देने की मांग करते हुए हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई. हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस मोहम्मद रफीक और जस्टिस सुजय पाॅल की युगलपीठ ने याचिका का निराकरण करते हुए, इस संबंध में राज्य और केन्द्र सरकार के मुख्य सचिव के समक्ष अभ्यावेदन पेश करने निर्देश दिए है. साथ ही युगलपीठ ने संबंधित अधिकारियों को अभ्यावेदन पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं.

डिजिटल पैमेंट की लिमिट खत्म करने की मांग

लॉ के स्टूडेंट अंचित जैन, अधिवक्ता गौतम मिश्रा और यश जैन की तरफ से दायर की गयी याचिका में कहा गया था कि कोरोना काल में ऑनलाइन मनी ट्रांसफर की सीमा को खत्म किया जाना चाहिए. इसके अलावा सरकारी और निजी संस्थानों में डिजिटल तौर पर पैसों के लेनदेन की व्यवस्था की जानी चाहिए. याचिका में केन्द्र और राज्य सरकार के मुख्य सचिव को अनावेदक बनाया गया था.

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HC ने किया याचिका का निराकरण

युगलपीठ ने याचिका की सुनवाई के दौरान पाया कि अपनी मांग के संबंध में याचिकाकर्ताओं ने संबंधित अधिकारी से किसी प्रकार से संपर्क नहीं किया था. उन्होने सीधे अपनी मांग के संबंध में याचिका दायर कर दी. युगलपीठ ने याचिका की सुनवाई के बाद राज्य और केन्द्र सरकार के मुख्य सचिव के समक्ष अभ्यावेदन पेश करने निर्देश दिए है.

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