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MP PSC असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा मामले में HC का बड़ा फैसला, चयन सूची खारिज

हाईकोर्ट ने एमपी-पीएससी की असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा मामले में आज फैसला सुना दिया है. हाईकोर्ट ने असिस्टेंट प्रोफेसर्स के 91 पदों पर हुई महिला अभ्यर्थियों की चयन सूची खारिज कर दी है, और 2 महीने में नई चयन सूची बनाने का आदेश दिया है.

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Published : Apr 29, 2020, 8:52 PM IST

जबलपुर। हाईकोर्ट ने एमपी-पीएससी की असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा मामले में आज फैसला सुना दिया है. हाईकोर्ट ने असिस्टेंट प्रोफेसर्स के 91 पदों पर हुई महिला अभ्यर्थियों की भर्तियों की चयन सूची खारिज कर दी है. साथ ही कोर्ट ने आदेश दिया है कि फिर से अभ्यर्थियों की नई चयन सूची बनाई जाए.

MP PSC असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा मामले में HC का बड़ा फैसला

हाईकोर्ट ने आज सुनवाई करते हुए एमपी-पीएससी को आदेश दिया है कि वो इन 91 पदों पर नियुक्ति के लिए नई चयन सूची बनाए, जिसमें 33 फीसदी महिला आरक्षण के प्रावधानों का विधिवत पालन किया जाए.हाईकोर्ट का निर्देश है कि महिला आरक्षण के प्रावधानों के तहत एक वर्ग की महिला को दूसरे वर्ग में आरक्षण का फायदा नहीं दिया जा सकता है.

बता दें कि असिस्टेंट प्रोफेसर्स पदों पर भर्ती के लिए एमपी-पीएससी ने साल 2019 में जो चयन सूची जारी की थी उसमें महिला आरक्षण के 91 पदों पर ओबीसी वर्ग की महिलाओं को चुन लिया गया था. ऐसे में अनारक्षित वर्ग की महिलाओं ने इस चयन सूची को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी. इस मामले पर जबलपुर हाईकोर्ट में 85 याचिकाएं दायर की गई थी, जिन पर सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने अपना सुरक्षित रखा फैसला सुना दिया है.

हाईकोर्ट ने 91 महिला पदों की चयन सूची रद्द करते हुए एमपी-पीएससी को 2 महीने में नई चयन सूची बनाने का आदेश दिया है. अब नई चयन सूची में एमपी-पीएससी को एससी,एसटी,ओबीसी, अनारक्षित और दिव्यांग वर्ग की महिलाओं को नियमानुसार आरक्षण देना होगा.

जबलपुर। हाईकोर्ट ने एमपी-पीएससी की असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा मामले में आज फैसला सुना दिया है. हाईकोर्ट ने असिस्टेंट प्रोफेसर्स के 91 पदों पर हुई महिला अभ्यर्थियों की भर्तियों की चयन सूची खारिज कर दी है. साथ ही कोर्ट ने आदेश दिया है कि फिर से अभ्यर्थियों की नई चयन सूची बनाई जाए.

MP PSC असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा मामले में HC का बड़ा फैसला

हाईकोर्ट ने आज सुनवाई करते हुए एमपी-पीएससी को आदेश दिया है कि वो इन 91 पदों पर नियुक्ति के लिए नई चयन सूची बनाए, जिसमें 33 फीसदी महिला आरक्षण के प्रावधानों का विधिवत पालन किया जाए.हाईकोर्ट का निर्देश है कि महिला आरक्षण के प्रावधानों के तहत एक वर्ग की महिला को दूसरे वर्ग में आरक्षण का फायदा नहीं दिया जा सकता है.

बता दें कि असिस्टेंट प्रोफेसर्स पदों पर भर्ती के लिए एमपी-पीएससी ने साल 2019 में जो चयन सूची जारी की थी उसमें महिला आरक्षण के 91 पदों पर ओबीसी वर्ग की महिलाओं को चुन लिया गया था. ऐसे में अनारक्षित वर्ग की महिलाओं ने इस चयन सूची को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी. इस मामले पर जबलपुर हाईकोर्ट में 85 याचिकाएं दायर की गई थी, जिन पर सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने अपना सुरक्षित रखा फैसला सुना दिया है.

हाईकोर्ट ने 91 महिला पदों की चयन सूची रद्द करते हुए एमपी-पीएससी को 2 महीने में नई चयन सूची बनाने का आदेश दिया है. अब नई चयन सूची में एमपी-पीएससी को एससी,एसटी,ओबीसी, अनारक्षित और दिव्यांग वर्ग की महिलाओं को नियमानुसार आरक्षण देना होगा.

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