ETV Bharat / state

HC ने सरकार से पूछा, कोरोना से जान गंवाने वाले पुलिसकर्मियों के परिवारों के लिए क्या किया?

कोरोना की दूसरी लहर में जान गंवाने वाले पुलिसकर्मियों के परिवार वालों को सरकार की तरफ से अभी तक 50 लाख की राशि नहीं मिलने को लेकर याचिका दायर की गई है.

HC ने सरकार से पूछा, कोरोना से जान गंवाने वाले पुलिसकर्मियों के परिवारों के लिए क्या किया?
HC ने सरकार से पूछा, कोरोना से जान गंवाने वाले पुलिसकर्मियों के परिवारों के लिए क्या किया?
author img

By

Published : Aug 18, 2021, 10:11 PM IST

जबलपुर। कोरोना की दूसरी लहर में प्रदेश के करीब डेढ़ सौ पुलिस कर्मियों की मौत होने के बाद उनके आश्रितों को 50 लाख की सहायता राशि प्रदान नहीं किये जाने के खिलाफ हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गयी थी. चीफ जस्टिस मोहम्मद रफीक और जस्टिस विजय कुमार शुक्ला की युगलपीठ ने मामले की प्रारंभिक सुनवाई पर शासन से पूछा है कि कोरोना में जान गंवाने वाले पुलिस कर्मियों के लिये क्या स्कीम है. युगलपीठ ने अनावेदकों को नोटिस जारी कर 21 सितंबर तक जवाब पेश करने के निर्देश दिये है.

इंजेक्शन लगते ही युवक ने तड़प-तड़पकर तोड़ा दम, झकझोर कर रख देगा वीडियो

एडवोकेट एहथेसाम हाजमी की तरफ से दायर याचिका में कहा गया है कि कोरोना की दूसरी लहर बहुत ही घातक थी. जिस पर अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए करीब डेढ़ सौ पुलिस कर्मियों की मौत हो गई. शासन ने पुलिस कर्मियों को फ्रंट लाईन वर्कस मानते हुए उनके आश्रितों को 50 लाख रुपये का मुआवजा दिये जाने की घोषणा की थी, लेकिन उसका पालन नही किया गया. जिसके कारण उक्त याचिका दायर की गयी है.

बीजेपी ऑफिस के सामने धरने पर बैठे शिक्षकों को पुलिस ने जबरन उठाया, दर्ज की गई FIR

याचिका में कहा गया है कि सरकार ने ऐलान तो किया लेकिन किसी भी मृत कर्मी के परिजनों को उक्त राशि का भुगतान नहीं किया गया. युगलपीठ ने सुनवाई के बाद सरकार को नोटिस जारी कर जवाब पेश करने के निर्देश दिये है. याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता गुनछा रसूल ने पक्ष रखा.

जबलपुर। कोरोना की दूसरी लहर में प्रदेश के करीब डेढ़ सौ पुलिस कर्मियों की मौत होने के बाद उनके आश्रितों को 50 लाख की सहायता राशि प्रदान नहीं किये जाने के खिलाफ हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गयी थी. चीफ जस्टिस मोहम्मद रफीक और जस्टिस विजय कुमार शुक्ला की युगलपीठ ने मामले की प्रारंभिक सुनवाई पर शासन से पूछा है कि कोरोना में जान गंवाने वाले पुलिस कर्मियों के लिये क्या स्कीम है. युगलपीठ ने अनावेदकों को नोटिस जारी कर 21 सितंबर तक जवाब पेश करने के निर्देश दिये है.

इंजेक्शन लगते ही युवक ने तड़प-तड़पकर तोड़ा दम, झकझोर कर रख देगा वीडियो

एडवोकेट एहथेसाम हाजमी की तरफ से दायर याचिका में कहा गया है कि कोरोना की दूसरी लहर बहुत ही घातक थी. जिस पर अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए करीब डेढ़ सौ पुलिस कर्मियों की मौत हो गई. शासन ने पुलिस कर्मियों को फ्रंट लाईन वर्कस मानते हुए उनके आश्रितों को 50 लाख रुपये का मुआवजा दिये जाने की घोषणा की थी, लेकिन उसका पालन नही किया गया. जिसके कारण उक्त याचिका दायर की गयी है.

बीजेपी ऑफिस के सामने धरने पर बैठे शिक्षकों को पुलिस ने जबरन उठाया, दर्ज की गई FIR

याचिका में कहा गया है कि सरकार ने ऐलान तो किया लेकिन किसी भी मृत कर्मी के परिजनों को उक्त राशि का भुगतान नहीं किया गया. युगलपीठ ने सुनवाई के बाद सरकार को नोटिस जारी कर जवाब पेश करने के निर्देश दिये है. याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता गुनछा रसूल ने पक्ष रखा.

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.