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Hamidia Fire Case: 40 नवजातों की मौत पर हाईकोर्ट सख्त, कहा- न एफआईआर, न मुआवजा, क्या हो रहा है ये

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Published : Feb 7, 2022, 10:22 PM IST

Updated : Feb 8, 2022, 6:35 AM IST

भोपाल के कमला नेहरू हॉस्पिटल में बीते नवंबर लगी आग की घटना में हुई बच्चों की मौत के मुआवजे और दोषिय़ों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग को लेकर जबलपुर हाईकोर्ट (Jabalpur high court) में याचिका दायर की गई है. मामले को लेकर हाईकोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा है. याचिका पर अगली सुनवाई दो हफ्ते बाद होगी.

Hamidia Fire Case
सरकार से हाईकोर्ट ने मांगा जवाब

जबलपुर। भोपाल स्थित कमला नेहरू हॉस्पिटल में हमीदिया के नीयोनेटल वार्ड में 8 नवंबर 2021 को हुए अग्निकांड के दौरान भर्ती सभी 40 नवजात बच्चों की मौत के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की गयी है. याचिका में कहा गया है कि पीड़ित परिवारों को किसी प्रकार का मुआवजा नहीं दिया गया है. इसके अलावा दोषियों के खिलाफ एफआईआर भी नहीं हुई है. याचिका की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रवि विजय कुमार मलिमठ तथा जस्टिस पीके कौरव ने अनावेदकों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.

सरकार से हाईकोर्ट ने मांगा जवाब

सरकार से हाईकोर्ट ने मांगा जवाब (HC seeks response from government)
भोपाल से कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने इस पूरे मामले को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की है, विधायक आरिफ मसूद की याचिका पर सुनवाई करते हुए जबलपुर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है. हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और स्वास्थ्य विभाग के आला अधिकारियों को नोटिस जारी कर 2 हफ्ते में जवाब मांगा है, हाईकोर्ट ने पूछा है कि आखिर इस गंभीर अग्निकांड में अब तक एफआईआर दर्ज क्यों नहीं की गई है और सभी पीड़ितों को अब तक मुआवजा क्यों नहीं दिया गया है. याचिका पर अब 2 हफ्ते बाद सुनवाई की जाएगी.

हमीदिया हादसाः 12 सालों बाद दिवाली के दिन रौशन हुआ घर का चिराग, 'लापरवाही' की आग में हुआ खाक

40 में से 11 पीड़ितों को ही मिला मुआवजा
हाईकोर्ट में दायर इस याचिका में बताया गया कि हमीदिया अस्पताल में हुए अग्निकांड के वक्त अस्पताल में 40 बच्चे भर्ती थे, जिनमें से 10 बच्चों की मौत हो गई थी और बाकी 30 बच्चों ने भी कुछ दिनों बाद इलाज के दौरान दम तोड़ दिया. याचिका में कहा गया है कि सरकार ने सिर्फ 11 बच्चों की मौतों पर मुआवजा दिया है और बाकी बच्चों की मौतों के बाद परिजनों को मुआवजे की कोई राशि नहीं दी गई. याचिका में हाईकोर्ट को बताया गया है कि सभी पीड़ित परिवारों को मुआवजा दिया जाए और अग्नि कांड के दोषी अधिकारियों पर एफआईआर दर्ज की जाए. साथ ही अस्पतालों में फायर सेफ्टी सुनिश्चित कर ऐसी घटनाएं का दोहराव ना होने देने की मांग भी की गई है.
(Hamidia Fire Case )

जबलपुर। भोपाल स्थित कमला नेहरू हॉस्पिटल में हमीदिया के नीयोनेटल वार्ड में 8 नवंबर 2021 को हुए अग्निकांड के दौरान भर्ती सभी 40 नवजात बच्चों की मौत के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की गयी है. याचिका में कहा गया है कि पीड़ित परिवारों को किसी प्रकार का मुआवजा नहीं दिया गया है. इसके अलावा दोषियों के खिलाफ एफआईआर भी नहीं हुई है. याचिका की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रवि विजय कुमार मलिमठ तथा जस्टिस पीके कौरव ने अनावेदकों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.

सरकार से हाईकोर्ट ने मांगा जवाब

सरकार से हाईकोर्ट ने मांगा जवाब (HC seeks response from government)
भोपाल से कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने इस पूरे मामले को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की है, विधायक आरिफ मसूद की याचिका पर सुनवाई करते हुए जबलपुर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है. हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और स्वास्थ्य विभाग के आला अधिकारियों को नोटिस जारी कर 2 हफ्ते में जवाब मांगा है, हाईकोर्ट ने पूछा है कि आखिर इस गंभीर अग्निकांड में अब तक एफआईआर दर्ज क्यों नहीं की गई है और सभी पीड़ितों को अब तक मुआवजा क्यों नहीं दिया गया है. याचिका पर अब 2 हफ्ते बाद सुनवाई की जाएगी.

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40 में से 11 पीड़ितों को ही मिला मुआवजा
हाईकोर्ट में दायर इस याचिका में बताया गया कि हमीदिया अस्पताल में हुए अग्निकांड के वक्त अस्पताल में 40 बच्चे भर्ती थे, जिनमें से 10 बच्चों की मौत हो गई थी और बाकी 30 बच्चों ने भी कुछ दिनों बाद इलाज के दौरान दम तोड़ दिया. याचिका में कहा गया है कि सरकार ने सिर्फ 11 बच्चों की मौतों पर मुआवजा दिया है और बाकी बच्चों की मौतों के बाद परिजनों को मुआवजे की कोई राशि नहीं दी गई. याचिका में हाईकोर्ट को बताया गया है कि सभी पीड़ित परिवारों को मुआवजा दिया जाए और अग्नि कांड के दोषी अधिकारियों पर एफआईआर दर्ज की जाए. साथ ही अस्पतालों में फायर सेफ्टी सुनिश्चित कर ऐसी घटनाएं का दोहराव ना होने देने की मांग भी की गई है.
(Hamidia Fire Case )

Last Updated : Feb 8, 2022, 6:35 AM IST
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