जबलपुर। पूरे देश के साथ अब हाईकोर्ट में भी कोरोना वायरस का असर देखने को मिल रहा है. कोरोना के चलते हाईकोर्ट ने गाईड लाइन जारी करते हुए कहा है कि अब हाईकोर्ट सहित तमाम जिला कोर्ट में सिर्फ अहम मुद्दों पर ही सुनवाई होगी.
हाईकोर्ट ने फुल कोर्ट मीटिंग के जरिए कोरोना वायरस से बचाव के लिए गाइडलाइन जारी कर दी है. इसके तहत मुख्यपीठ जबलपुर, खंडपीठ इंदौर और ग्वालियर के साथ-साथ राज्य के सभी अदालतों में सामूहिक कार्यक्रमों पर पूरी तरह से रोक लगा दी है. साथ ही आवश्यक मामलों की सुनवाई करने के निर्देश दिए गए हैं. हाईकोर्ट रजिस्ट्रार जनरल राजेंद्र कुमार की मानें तो केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग ने कोरोना वायरस से बचाव के सिलसिले में एडवाइजरी जारी की थी, जिसके तहत सार्वजनिक स्थानों में सामूहिक कार्यक्रम आयोजित ना किए जाने पर भी दिया गया था.
हाईकोर्ट ने गाइडलाइन जारी करते हुए कहा कि हाईकोर्ट ने राज्य के सभी अधिवक्ताओं से अपील की है कि वो पक्षकारों को कोर्ट ना आने दें. अधिवक्ता और पक्षकारों की अनुपस्थिति में कोई भी कोर्ट उनके केस खारिज नहीं करेगा. गैर हाजिरी से मुकदमे पर कोई विपरीत प्रभाव भी नहीं पड़ेगा. ऐतिहातन तौर पर कदम गंभीरता से उठाए जाएंगे, जिनके बारे में शासन-प्रशासन ने दिशा-निर्देश भी जारी किए हैं.