जबलपुर। जिले में 16 सौ से अधिक किसानों से 'किसान सम्मान निधि' (kisan samman nidhi) वापस मांगी जा रही है. इसके लिए तहसीलदारों के जरिए किसानों (Farmers) को नोटिस (notice) भी जारी कर दिए गए हैं.
टैक्स भरने वाले स्कीम के दायरे में नहीं
केंद्र सरकार (Central govt) ने किसानों (Farmers) को 6000 रु प्रति साल के हिसाब से सम्मान निधि (kisan samman nidhi) की घोषणा की थी, हालांकि यह पैसा बहुत कम था लेकिन इसके बावजूद सरकार (Govt) की घोषणा के बाद किसानों ने इसके लिए आवेदन किया. उस दौरान ऐसा कोई क्राइटेरिया (Criteria) नहीं था कि इनकम टैक्स (Income Tax) भरने वाले किसान सम्मान निधि लेनी के दायरे में नहीं आएंगे. सभी किसानों ने सम्मान निधि के लिए आवेदन कर दिया. सरकार ने भी किसानों के खातों में पैसा भेज दिया.
किसानों को भेजे जा रहे नोटिस
जबलपुर के एसएलआर (SLR) ललित ग्वालवंशी ने बताया कि शहर के सोलह सौ किसानों (Farmers) के नाम उनके पास आए हैं, जिनसे सम्मान निधि (kisan samman nidhi) वापस लेनी है. अधिकारी का कहना है कि उन्होंने हर तहसील के हिसाब से तहसीलदारों को किसानों की जानकारी मुहैया करवा दी है और पटवारियों के जरिए किसानों के यहां नोटिस (notice) भेजे जा रहे हैं, क्योंकि यह सभी किसान इनकम टैक्स (income tax) के दायरे में हैं. इसलिए इनसे वसूली करना कठिन नहीं होगा.
लगभग 100000 रु की राशि वापस
ललित ग्वालवंशी का कहना है कि कई किसानों (farmers) ने तो स्वेच्छा से भी पैसे वापस करना शुरू कर दिया है और अभी तक लगभग 100000 रु की राशि वापस भी हो गई है. ग्वालवंशी का कहना है कि इसमें बहुत से किसान नौकरी पेशा भी हैं. इसलिए पैसे वापस आ जाएंगे हालांकि यह गड़बड़ी कैसे हुई या फिर शुरुआत में लोगों को इस बात की जानकारी नहीं रही इस वजह से लोगों ने आवेदन भर दिए.
जबलपुर में ही 1600 किसान
केंद्र सरकार (Central Govt) के 6 हजार रुपए के अलावा राज्य सरकार किसानों को 4 हजार रुपए सम्मान निधि के तौर पर देती है और यदि केवल जबलपुर में ही 1600 किसान हैं तो मध्यप्रदेश (Madhya Pradesh) में यह संख्या लाखों में जाएगी. इस तरीके से सरकार के पास करोड़ों का राजस्व वापस आ सकेगा. हालांकि, जिन किसानों से पैसा वापस लिया जा रहा है बे खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं.
जानें किन किसानों को नहीं मिलेगा लाभ
किसान सम्मान निधि (kisan samman nidhi) का लाभ खेत पर मजदूरी करने वाले किसानों (Farmers) को नहीं मिलेगा. इसके अलावा सरकारी या रिटायर्ड कर्मचारी भी योजना का लाभ नहीं उठा सकते. साथ ही प्रोफेशनल रजिस्टर्ड डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, सीए को इस निधि का लाभ नहीं मिलेगा. इनकम टैक्स (income tax) देने वाले किसान परिवार को इस निधि का लाभ नहीं दिया जाता है. 10 हजार से ज्यादा पेंशन पाने वाले किसान भी हकदार नहीं. खेती की जमीन का दूसरे कामों में इस्तेमाल करने वाले किसानों को भी इसका फायदा नहीं मिलेगा.