जबलपुर। कोरोना संक्रमण को देखते हुए राज्य सरकार ने निर्देश दिए थे कि राशन के लिए बायोमैट्रिक मशीन में सहकारी भंडार संचालक के अंगूठे के निशान लगेंगे. लेकिन सरकार ने नए नियमों के तहत निर्देश दिए हैं कि बायोमेट्रिक मशीन में ग्राहकों को अंगूठे का निशान लगाना होगा तभी राशन मिलेगा.
इसके अलावा राशन दुकान संचालक को हर ग्राहक को अनाज देने के बाद बायोमेट्रिक मशीन को सेनिटाइज करना होगा. सहकारी उपभोक्ता भंडार संचालकों की मांग है कि उन्हें वीवीपी किट उपलब्ध कराई जाए. दुकान में कई तरह के लोग आते हैं ऐसे में उन्हें भी संक्रमण का डर है. जिसके चलते सेल्समैन और कर्मचारियों का बीमा कराएं.
जिला उपभोक्ता अधिकारी ने राशन दुकान में ग्राहकों से संबंधित नए नियमों की जानकारी कलेक्टर भरत यादव को दी है. जिसको लेकर कलेक्टर मुख्य सचिव से जल्द ही बात करेंगे.