जबलपुर। सीबीआई कोर्ट ने इलाहाबाद बैंक की सिविल लाइन ब्रांच के पूर्व मैनेजर सुनील कुमार हसदा को अलग-अलग मामलों में 39 साल की सजा सुनाई है. हसदा पर 22 लाख 78000 रुपए के गबन का मामला है. जिसके चलते सीबीआई जांच कर रही थी.
दरअसल सुनील कुमार जबलपुर के सिविल लाइन की इलाहाबाद बैंक में मैनेजर थे. इस दौरान उन्होंने कई ऐसे बचत खाते जो लंबे समय से सुस्त थे, उनमें से करीब 22 लाख रुपए अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर लिए थे. सुनील ने ऑफिस के ही एक अन्य शख्स का आईडी और पासवर्ड चुराकर उससे गोलमाल किया था. मामले को लेकर सीबीआई जांच कर रही थी.
सुनील कुमार को सुनाई गई सजा अलग-अलग मामलों में है. इसलिए ऐसी स्थिति में उन्हें अधिकतम 10 साल की सजा भुगतनी होगी. सुनील को सीबीआई कोर्ट से सीधे जेल भेज दिया गया है. हालांकि, सुनील कुमार के वकील ने सजा को गलत बताते हुए हाइकोर्ट जाने की अपील की है.