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कौन कर रहा पहाड़ियों को छलनी: हाईकोर्ट में याचिका दायर

एडवोकेट जकी अहमद ने पहाड़ियों के खनन के खिलाफ याचिका दायर की है. याचिका में प्राचाीन पहाड़ियों के संरक्षण की मांग की गई है.

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कौन कर रहा पहाड़ियों को छलनी
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Published : Mar 29, 2021, 4:06 PM IST

जबलपुर। बादशाह हलवाई मंदिर पहाड़ी और शोभापुर पहाड़ी सहित अन्य पहाड़ों के खनन के खिलाफ हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गयी थी. याचिका में प्राचाीन पहाड़ियों के संरक्षण की मांग की गयी थी. चीफ जस्टिस मोहम्मद रफीक और जस्टिस विजय कुमार शुक्ला की युगलपीठ ने शहर के पहाड़ियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए . वहीं अनावेदकों को नोटिस जारी कर जवाब मांग है. मामले में अगली सुनवाई 19 अप्रैल को निर्धारित की गई है.

पहाड़ियों के खनन के खिलाफ याचिका


एडवोकेट जकी अहमद की तरफ से दायर याचिका में कहा गया था कि बादशाह हलवाई मंदिर की पहाड़ी, शोभापुर पहाड़ी सहित कई पहाड़ियां शहर की विरासत है. इन पहाडियों को उत्खनन कर नष्ट किया जा रहा है. निर्माण कार्य के लिए इन्हें कटा जा रहा. प्रचीन पहाड़ियां का पुरात्तव महत्व है इन पहाड़ियों में सदियों पुराने मंदिर भी है. याचिका में जबलपुर कलेक्टर, निगामायुक्त, को पक्षकार बनाया गया है. मामले की प्रारंभिक सुनवाई पर न्यायालय ने उक्त निर्देश देते हुए अनावेदकों को नोटिस जारी कर जवाब पेश करने के निर्देश दिये है. मामले में आवेदकों ने खुद अपना पक्ष रखा.

जबलपुर। बादशाह हलवाई मंदिर पहाड़ी और शोभापुर पहाड़ी सहित अन्य पहाड़ों के खनन के खिलाफ हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गयी थी. याचिका में प्राचाीन पहाड़ियों के संरक्षण की मांग की गयी थी. चीफ जस्टिस मोहम्मद रफीक और जस्टिस विजय कुमार शुक्ला की युगलपीठ ने शहर के पहाड़ियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए . वहीं अनावेदकों को नोटिस जारी कर जवाब मांग है. मामले में अगली सुनवाई 19 अप्रैल को निर्धारित की गई है.

पहाड़ियों के खनन के खिलाफ याचिका


एडवोकेट जकी अहमद की तरफ से दायर याचिका में कहा गया था कि बादशाह हलवाई मंदिर की पहाड़ी, शोभापुर पहाड़ी सहित कई पहाड़ियां शहर की विरासत है. इन पहाडियों को उत्खनन कर नष्ट किया जा रहा है. निर्माण कार्य के लिए इन्हें कटा जा रहा. प्रचीन पहाड़ियां का पुरात्तव महत्व है इन पहाड़ियों में सदियों पुराने मंदिर भी है. याचिका में जबलपुर कलेक्टर, निगामायुक्त, को पक्षकार बनाया गया है. मामले की प्रारंभिक सुनवाई पर न्यायालय ने उक्त निर्देश देते हुए अनावेदकों को नोटिस जारी कर जवाब पेश करने के निर्देश दिये है. मामले में आवेदकों ने खुद अपना पक्ष रखा.

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