जबलपुर। दुग्ध उत्पाद में मिलावट के आरोपी पर की गई एनएसए (राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम) की कार्रवाई को हाईकोर्ट ने निरस्त कर दिया है, साथ ही गिरफ्तार आरोपी को रिहा करने का निर्देश दिया है. कार्रवाई 30 अगस्त 2019 को की गई थी. कलेक्टर के आदेश पर हुई कार्रवाई के खिलाफ आरोपी के भाई ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी.
जबलपुर हाईकोर्ट में एक याचिका दायर कर आरोपी के भाई ने कलेक्टर के कार्रवाई को अनुचित बताया था और कहा था की कार्रवाई बिना नोटिस के की गई, इसके अलावा भी कई अनियमितताएं रहीं. याचिका में कहा गया एनएसए के प्रावधानों का समुचित पालन नहीं किया. याचिका में दिए गए तर्कों को कोर्ट ने सही माना और कलेक्टर के आदेश को निरस्त कर दिया.
कार्रवाई 30 अगस्त 2019 को खाद्य विभाग की टीम ने व्यापारी के दुकान और गोडाउन पर छापा मारा था, जहां से मिलावट की आशंका पर घी का सैंपल लिया गया था, यह सैंपल परीक्षण में मिलावटी पाए जाने पर कलेक्टर ने 19 दिसंबर 2019 को संतोष के खिलाफ एनएसए की कार्रवाई कर उसे जेल भेज दिया था.