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अपहरण कर रेप करने वाले दोषी को 20 साल के कठोर कारावास की सजा - rape case

जबलपुर हाईकोर्ट ने बच्ची का अपहरण कर रेप करने के मामले में अपराधी को 20 साल के कठोर कारावास और 2500 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है.

jabalpur high court
जबलपुर हाईकोर्ट
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Published : Jan 23, 2021, 10:54 PM IST

जबलपुर। एक 10 साल की बच्ची का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को कोर्ट ने दोषी करार देते हुए कड़े दंड से दंडित किया है. पाटन एडीजे आरबी यादव की अदालत ने पाटन मेड़ी निवासी अपराधी राजू यादव को 20 साल के कठोर कारावास और 2500 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है.

अदालत को अभियोजन पक्ष की ओर से बताया गया कि 10 मई 2018 को रात करीब 9 बजे पाटन क्षेत्र के ग्राम मेड़ी में आरोपी राजू यादव ने अबोध बच्ची का अपहरण कर उसके साथ कई मर्तबा दुष्कर्म किया. सुनवाई के दौरान पेश किए गए गवाह और साक्ष्यों को मद्देनजर रखते हुए अदालत ने आरोपी को धारा 366 (क) IPC में 10 साल का कारावास और 500 रुपए जुर्माना एवं धारा 6 सहपठित धारा 5 ठ पाक्सो एक्ट में 20 साल का कठोर कारावास और दो हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है.

जबलपुर। एक 10 साल की बच्ची का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को कोर्ट ने दोषी करार देते हुए कड़े दंड से दंडित किया है. पाटन एडीजे आरबी यादव की अदालत ने पाटन मेड़ी निवासी अपराधी राजू यादव को 20 साल के कठोर कारावास और 2500 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है.

अदालत को अभियोजन पक्ष की ओर से बताया गया कि 10 मई 2018 को रात करीब 9 बजे पाटन क्षेत्र के ग्राम मेड़ी में आरोपी राजू यादव ने अबोध बच्ची का अपहरण कर उसके साथ कई मर्तबा दुष्कर्म किया. सुनवाई के दौरान पेश किए गए गवाह और साक्ष्यों को मद्देनजर रखते हुए अदालत ने आरोपी को धारा 366 (क) IPC में 10 साल का कारावास और 500 रुपए जुर्माना एवं धारा 6 सहपठित धारा 5 ठ पाक्सो एक्ट में 20 साल का कठोर कारावास और दो हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है.

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