जबलपुर। नगर निगम कमिश्नर संदीप जीआर ने श्वान मालिकों के लिए एक आदेश जारी किया है, जिसके मुताबिक श्वान मालिकों को सड़क पर कुत्ते घुमाना भारी पड़ सकता है. नगर निगम के आदेश के मुताबिक सड़क पर कुत्ता घुमाने के दौरान श्वान मालिक को यह ध्यान रखना होगा कि सड़क पर कुत्ता गंदगी न करे और अगर करता भी है तो उसे साफ करने की जिम्मेदारी भी मालिक की ही होगी. ऐसा नहीं करने पर श्वान मालिक पर एक हजार रुपए जुर्माना लगाया जाएगा.
नगर निगम का यह आदेश शहर की जनता की समझ से भी परे है क्योंकि एक तरफ जहां जबलपुर शहर में 25 हजार से ज्यादा आवारा कुत्ते घूम रहे हैं, जो न केवल आम जनता के लिए खूंखार बन चुके हैं, बल्कि जगह-जगह गंदगी के लिए भी जिम्मेदार हैं. ऐसे कुत्तों को पकड़ने की बजाय नगर निगम पालतू कुत्तों पर लगाम लगाने का फरमान जारी कर दिया है. नगर निगम के आदेश से लोगों में भी आक्रोश है, लोगों का कहना है कि पूरा शहर गंदगी से पटा पड़ा है, आवारा कुत्तों और सुअरों की वजह से लोग परेशान हैं, नगर निगम इन व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने की बजाय अजीबो-गरीब फरमान जारी करने में व्यस्त है.
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नगर निगम आयुक्त संदीप जी आर द्वारा जारी किए गए इस आदेश में श्वान मालिकों के लिए कुछ दिशा-निर्देश भी दिए गए हैं, जैसे कि अगर सार्वजनिक स्थानों पर किसी श्वान मालिक को अपने कुत्ते को घुमाना है तो उसे साथ में डूप स्कूपर, पूप बैग और वेस्ट स्कूप साथ रखना होगा, ताकि अगर कुत्ता सार्वजनिक स्थान पर गंदगी करता है तो उसे मालिक तुरंत साफ करे.