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12 मई के मतदान के लिए प्रशासन ने सभी शराब दुकानों और बार को किया 48 घंटे के लिए सील

मध्यप्रदेश में तीसरे चरण के मतदान के लिए जहां प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद हैं. वहीं जबलपुर जिन क्षेत्रों में मतदान होना है वहां 48 घंटे के लिए सभी देशी और विदेशी शराब दुकान को सीलबंद कर दिया गया है.

प्रशासन ने शराब दुकान की सील
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Published : May 11, 2019, 3:21 PM IST

जबलपुर। देश के छठवें और प्रदेश के तीसरे चरण के लोकसभा चुनाव के लिए 12 मई को वोट डाले जाएंगे. इसके लिए जिला प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम किए. जिला दंडाधिकारी के आदेश पर 48 घंटे के लिए देशी और विदेशी शराब की दुकानों को सील कर दिया गया है.


इस दौरान शराब की बिक्री पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगी. शनिवार से लेकर मतदान खत्म होने तक शराब की दुकान नहीं खुलेंगी. साथ ही शहर भर के होटलों के बियर बारों को भी सील कर दिया गया है. अगर किसी दुकान से गुपचुप तरीके से शराब बेची गई या दुकान खोली गई, तो संबंधित का लाइसेंस तो निरस्त होगा ही, साथ ही उस पर वैधानिक कार्रवाई भी की जाएगी.

प्रशासन ने शराब दुकान की सील


जिले में 48 घंटों तक ड्राई डे रहेगा. इसके आदेश भी कलेक्टर ने संबंधित शराब दुकानों और बियर बार संचालकों को दे दिए हैं. जिले की एक सैकड़ा से अधिक दुकानों को सील बंद कर दिया गया है.

जबलपुर। देश के छठवें और प्रदेश के तीसरे चरण के लोकसभा चुनाव के लिए 12 मई को वोट डाले जाएंगे. इसके लिए जिला प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम किए. जिला दंडाधिकारी के आदेश पर 48 घंटे के लिए देशी और विदेशी शराब की दुकानों को सील कर दिया गया है.


इस दौरान शराब की बिक्री पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगी. शनिवार से लेकर मतदान खत्म होने तक शराब की दुकान नहीं खुलेंगी. साथ ही शहर भर के होटलों के बियर बारों को भी सील कर दिया गया है. अगर किसी दुकान से गुपचुप तरीके से शराब बेची गई या दुकान खोली गई, तो संबंधित का लाइसेंस तो निरस्त होगा ही, साथ ही उस पर वैधानिक कार्रवाई भी की जाएगी.

प्रशासन ने शराब दुकान की सील


जिले में 48 घंटों तक ड्राई डे रहेगा. इसके आदेश भी कलेक्टर ने संबंधित शराब दुकानों और बियर बार संचालकों को दे दिए हैं. जिले की एक सैकड़ा से अधिक दुकानों को सील बंद कर दिया गया है.

Intro:एंकर--12 मई को होने वाले लोकसभा चुनाव के मतदान को लेकर जिला दंडाधिकारी के आदेश पर 48 घंटे के लिए देशी ओर विदेशी शराब की दुकानों को सील कर दिया गया है। इस दौरान शराब की बिक्री पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगी। आज से लेकर 12 मई मतदान समाप्ति तक शराब की दुकान नहीं खुलेंगी।इसके साथ ही शहर भर के होटल बियर बारो को भी सील किया गया है। अगर किसी दुकान से गुपचुप तरीके से शराब बेची गई या दुकान खोली गई तो संबंधित का लाइसेंस तो निरस्त होगा ही, साथ ही उस पर वैधानिक कार्रवाई भी की जाएगी। जिले में 48 घंटों तक शराब की बिक्री पूरी तरह से बंद रहेगी। Body:विओ--दरअसल 2 दिन ड्राई डे रहेगा।इसके आदेश भी कलेक्टर ने जारी करते हुए संबंधित शराब दुकानों व होटल बियर बार संचालकों को भेज दिए है। इस बीच शराब बेचने पर न सिर्फ लाइसेंस निरस्ती की कार्रवाई होगी, बल्कि संबंधित पर अधिनियम के तहत आदेश उल्लघंन पर भी कार्रवाई की जाएगी। जिले की सभी एक सैकड़ा से अधिक दुकानों को सील बंद कर दिया गया है।
Conclusion:
बाइट--मनीष द्विवेदी--एसआई, आबकारी विभाग
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