ETV Bharat / state

नाबालिग से छेड़छाड़ के आरोपी को सात साल की सजा

एडीजे पाटन आरबी यादव की अदालत ने एक नाबालिग से छेड़छाड़ करने के आरोपी को दोषी करार देते हुए सात साल की सजा सुनाई है.

Minor molested
नाबालिग से छेड़छाड़
author img

By

Published : Jan 30, 2021, 5:20 PM IST

जबलपुर। एडीजे पाटन आरबी यादव की अदालत ने एक नाबालिग से छेड़छाड़ करने के आरोपी को दोषी करार देते हुए सात साल की सजा सुनाई है. अदालत ने ग्राम हण्डा बरौदा पाटन निवासी आरोपी मोहन बेड़िया पर एक हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है.

अदालत को अभियोजन पक्ष की ओर से बताया गया कि 18 फरवरी 2020 को जब पीड़िता पाटन के ग्राम हण्डा में अपनी सहेली के साथ स्कूल जा रही थी. उसी समय मंदिर के पास गांव के मोहन बेड़िया ने पीड़िता के साथ छेड़खानी की थी. शिकायत पर पाटन पुलिस ने आरोपी के खिलाफ छेड़खानी व पाक्सो एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज किया था.

सुनवाई के दौरान पेश किए गए साक्ष्य व गवाहों को मद्देनजर रखते हुए अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए उक्त सजा से दंडित किया.

जबलपुर। एडीजे पाटन आरबी यादव की अदालत ने एक नाबालिग से छेड़छाड़ करने के आरोपी को दोषी करार देते हुए सात साल की सजा सुनाई है. अदालत ने ग्राम हण्डा बरौदा पाटन निवासी आरोपी मोहन बेड़िया पर एक हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है.

अदालत को अभियोजन पक्ष की ओर से बताया गया कि 18 फरवरी 2020 को जब पीड़िता पाटन के ग्राम हण्डा में अपनी सहेली के साथ स्कूल जा रही थी. उसी समय मंदिर के पास गांव के मोहन बेड़िया ने पीड़िता के साथ छेड़खानी की थी. शिकायत पर पाटन पुलिस ने आरोपी के खिलाफ छेड़खानी व पाक्सो एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज किया था.

सुनवाई के दौरान पेश किए गए साक्ष्य व गवाहों को मद्देनजर रखते हुए अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए उक्त सजा से दंडित किया.

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.