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पत्नी से मारपीट और बेटी से छेड़छाड़ के आरोपी को 7 साल की सजा - 7 year sentence for accused

अपनी पत्नी से मारपीट कर नाबालिग से छेड़छाड़ करने वाले सौतेले पिता को जबलपुर हाईकोर्ट ने सात साल की सजा सुनाई है, साथ ही 7 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया है.

Jabalpur High Court
जबलपुर हाईकोर्ट
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Published : Jan 29, 2021, 9:33 PM IST

जबलपुर। अपनी पत्नी से मारपीट कर नाबालिग से छेड़छाड़ करने वाले सौतेले पिता को जबलपुर हाईकोर्ट ने दोषी पाया है. हाईकोर्ट ने आरोपी पिता को सात साल की सजा सुनाई है. पॉक्सो की विशेष न्यायाधीष संगीता यादव की कोर्ट ने आरोपी पर अलग-अलग धाराओं के तहत 7 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया है.

सात साल की सजा

जबलपुर हाईकोर्ट ने इस मामले में बड़ा फैसला सुनाया है. हाईकोर्ट की पॉक्सो की विशेष न्यायाधीष संगीता यादव ने मामले पर अपना फैसला सुनाया. इस मामले पर सुनवाई पहले से ही चल रही थी और आरोपी ने पहले तो अपनी पत्नी को जमकर पीटा था और फिर सौतेली बेटी से छेड़छाड़ कर दी. अब सौतेले बाप को हाईकोर्ट ने सात साल की सजा सुनाई है.

जबलपुर। अपनी पत्नी से मारपीट कर नाबालिग से छेड़छाड़ करने वाले सौतेले पिता को जबलपुर हाईकोर्ट ने दोषी पाया है. हाईकोर्ट ने आरोपी पिता को सात साल की सजा सुनाई है. पॉक्सो की विशेष न्यायाधीष संगीता यादव की कोर्ट ने आरोपी पर अलग-अलग धाराओं के तहत 7 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया है.

सात साल की सजा

जबलपुर हाईकोर्ट ने इस मामले में बड़ा फैसला सुनाया है. हाईकोर्ट की पॉक्सो की विशेष न्यायाधीष संगीता यादव ने मामले पर अपना फैसला सुनाया. इस मामले पर सुनवाई पहले से ही चल रही थी और आरोपी ने पहले तो अपनी पत्नी को जमकर पीटा था और फिर सौतेली बेटी से छेड़छाड़ कर दी. अब सौतेले बाप को हाईकोर्ट ने सात साल की सजा सुनाई है.

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