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रेप मामले में फंसे इंदौर के फेमस यू-ट्यूबर रॉबिन की अग्रिम जमानत याचिका खारिज

इंदौर के फेमस यू-ट्यूबर रॉबिन जिंदल रेप के मामले में फंस गया है. युवती ने उस पर शादी का झांसा देकर रेप का आरोप लगया है. अब रॉबिन की अग्रिम जमानत कोर्ट ने खारिज कर दी है. बता दें कि आरोपी oye indori नाम से कॉमेडी रील्स यूट्यूब पर अपलोड करता है.

Rape case on Indore famous YouTuber Robin Jindal
फेमस यू-ट्यूबर रॉबिन की अग्रिम जमानत याचिका खारिज
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : Dec 23, 2023, 4:25 PM IST

इंदौर। रेप के आरोपी ने कोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए याचिका दायर की. इस पर पीड़ित पक्ष की ओर से आपत्ति ली गई. कोर्ट ने विभिन्न तरह के तर्कों से सहमत होते हुए यूट्यूबर की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया. बता दें कि पिछले दिनों इंदौर के एमआईजी थाने पर पीड़िता ने यूट्यूबर रॉबिन के खिलाफ दुष्कर्म सहित विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज करवाया था. प्रकरण दर्ज होते ही आरोपी रॉबिन पुलिस से बचने के लिए फरार हो गया था. आरोपी ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से इंदौर कोर्ट में अग्रिम जमानत को लेकर याचिका लगाई.

युवती ने लगाए रेप के आरोप : रॉबिन के अधिवक्ता ने तर्क रखे कि वह फेमस यूट्यूबर है और जिस युवती ने उसके खिलाफ दुष्कर्म की धाराओं में प्रकरण दर्ज करवाया है, वह दबाव और बदनाम करने के उद्देश्य से करवाया है. लेकिन ने कोर्ट ने इन दलीलों को नही माना. बता दें कि इंदौर की रहने वाली 22 साल की युवती ने पुलिस को यूट्यूबर रॉबिन जिंदल के बारे में शिकायत की थी. शिकायत में युवती ने कहा कि उसकी रॉबिन से इंदौर में जान पहचान हुई. इसके बाद इंदौर के नेहरू नगर में उसने किराये का फ्लैट दिलाकर लिव इन में रखा. इस दौरान वह शादी का झांसा देता रहा. उसने कई बार शारीरिक संबंध बनाए.

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युवती पुलिस के पास पहुंची : इसके बाद अचानक एक दिन रॉबिन ने शादी करने से मना कर दिया. युवती की शिकायत पर पुलिस ने रेप का केस दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी. युवती ने पुलिस में शिकायत की कि रॉबिन जिंदल से 2021 में उसकी मुलाकात हुई थी. रॉबिन ने उसे एमआईजी थाना क्षेत्र में एक फ्लैट दिलाया और लगातार उसकी मदद करने लगा. इसी दौरान रॉबिन ने उसके साथ लगातार संबंध बनाए. रॉबिन ने सालभर उसके साथ लगातार रेप किया. जब भी युवती शादी की बात करती तो वह टाल जाता. इसी दौरान युवती को इस बात की जानकारी लगी कि रॉबिन ने किसी दूसरी लड़की से सगाई कर ली है.

इंदौर। रेप के आरोपी ने कोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए याचिका दायर की. इस पर पीड़ित पक्ष की ओर से आपत्ति ली गई. कोर्ट ने विभिन्न तरह के तर्कों से सहमत होते हुए यूट्यूबर की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया. बता दें कि पिछले दिनों इंदौर के एमआईजी थाने पर पीड़िता ने यूट्यूबर रॉबिन के खिलाफ दुष्कर्म सहित विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज करवाया था. प्रकरण दर्ज होते ही आरोपी रॉबिन पुलिस से बचने के लिए फरार हो गया था. आरोपी ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से इंदौर कोर्ट में अग्रिम जमानत को लेकर याचिका लगाई.

युवती ने लगाए रेप के आरोप : रॉबिन के अधिवक्ता ने तर्क रखे कि वह फेमस यूट्यूबर है और जिस युवती ने उसके खिलाफ दुष्कर्म की धाराओं में प्रकरण दर्ज करवाया है, वह दबाव और बदनाम करने के उद्देश्य से करवाया है. लेकिन ने कोर्ट ने इन दलीलों को नही माना. बता दें कि इंदौर की रहने वाली 22 साल की युवती ने पुलिस को यूट्यूबर रॉबिन जिंदल के बारे में शिकायत की थी. शिकायत में युवती ने कहा कि उसकी रॉबिन से इंदौर में जान पहचान हुई. इसके बाद इंदौर के नेहरू नगर में उसने किराये का फ्लैट दिलाकर लिव इन में रखा. इस दौरान वह शादी का झांसा देता रहा. उसने कई बार शारीरिक संबंध बनाए.

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