इंदौर। रेमडेसिविर इंजेक्शन को लेकर इंदौर कोर्ट में एक याचिका लगाई है. याचिका में दलील दी गई है कि पुलिस विभाग के द्वारा जिस तरह से रेमडेसिविर के मामले में कार्रवाई की जा रही है और रेमडेसिविर इंजेक्शन जब्त किए जा रहे हैं, उन्हें जरूरतमंद मरीजों को लगाया जाए, फिलहाल कोर्ट ने इस याचिका को एक्सेप्ट कर लिया है और 19 मई को इस पूरे मामले में सुनवाई होगी.
दरअसल कोरोना महामारी में लगातार जरूरत के इंजेक्शन जिसमें रेमडेसिविर इंजेक्शन भी शामिल है, उनकी लगातार कालाबाजारी और चोरी हो रही है, पुलिस इस पूरे मामले में लगातार कार्रवाई कर रही है. असली रेमडेसिविर और अन्य जीवन रक्षक दवाइयां भी पुलिस के हाथ लगी है. याचिका में कहा गया कि पुलिस जिस रेमडेसिविर इंजेक्शन को जब्त कर रही है, उसकी अस्पताल में आवश्यकता ज्यादा है, ऐसे में प्रशासन इन इंजेक्शन को जरूरतमंदों तक पहुंचाने की व्यवस्था करे.
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कई सवालों को लेकर लगी थी याचिका
याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका में इंदौर और प्रदेश भर में जब्त हुए इंजेक्शनों की जानकारी भी दी थी, इस मामले को उचित समझते हुए उच्च न्यायालय द्वारा याचिकाकर्ता के इस बिंदु पर राज्य शासन को जब्त इंजेक्शनों को जनहित में उपयोग करने के लिए कहा है और याचिका में याचिकाकर्ता को सम्मिलित हो अपना पक्ष रखने की भी अनुमति दी है.