इंदौर। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय में सीईटी एग्जाम को निरस्त कर मेरिट के आधार पर प्रवेश दिया जा रहा है. जिसे चुनौती देते हुए एक छात्र में कोर्ट में याचिका दायर की थी जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया है.
सीईटी के निरस्त किए जाने के फैसले को चुनौती देते हुए विश्वविद्यालय के एक छात्र ने कोर्ट में याचिका दायर की गई थी. कोर्ट ने विश्वविद्यालय को अपना पक्ष रखने के लिए 2 दिन का समय दिया गया था. विश्वविद्यालय ने विश्वविद्यालय की तकनीकी टीम और लीगल सेल की रिपोर्ट के आधार पर कोर्ट में जवाब पेश किया गया था जिसके बाद आज कोर्ट ने याचिका पर फैसला सुनाते हुए उसे खारिज कर दिया है.
विश्वविद्यालय ने मेरिट के आधार पर प्रवेश की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है. जिसके लिए विश्वविद्यालय ने छात्रों से पंजीयन भी कराया है. विश्वविद्यालय के मुताबिक कोर्ट के याचिका खारिज होने के बाद छात्रों के प्रवेश प्रक्रिया की राह आसान हो गई है.