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DAVV में होगा मेरिट के आधार पर एडमिशन, छात्र द्वारा लगाई गई याचिका खारिज

DAVV में प्रवेश के लिए होने वाली CET परीक्षा के निरस्त होने के खिलाफ छात्र ने याचिका दायर की थी, जिसे कोर्ट ने निरस्त कर दिया है. जिसके बाद अब मेरिट के आधार पर छात्रों को एडमिशन दिया जाएगा.

देवी अहिल्या विश्वविद्यालय
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Published : Aug 2, 2019, 6:41 PM IST

इंदौर। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय में सीईटी एग्जाम को निरस्त कर मेरिट के आधार पर प्रवेश दिया जा रहा है. जिसे चुनौती देते हुए एक छात्र में कोर्ट में याचिका दायर की थी जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया है.

davv याचिका खारिज

सीईटी के निरस्त किए जाने के फैसले को चुनौती देते हुए विश्वविद्यालय के एक छात्र ने कोर्ट में याचिका दायर की गई थी. कोर्ट ने विश्वविद्यालय को अपना पक्ष रखने के लिए 2 दिन का समय दिया गया था. विश्वविद्यालय ने विश्वविद्यालय की तकनीकी टीम और लीगल सेल की रिपोर्ट के आधार पर कोर्ट में जवाब पेश किया गया था जिसके बाद आज कोर्ट ने याचिका पर फैसला सुनाते हुए उसे खारिज कर दिया है.

विश्वविद्यालय ने मेरिट के आधार पर प्रवेश की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है. जिसके लिए विश्वविद्यालय ने छात्रों से पंजीयन भी कराया है. विश्वविद्यालय के मुताबिक कोर्ट के याचिका खारिज होने के बाद छात्रों के प्रवेश प्रक्रिया की राह आसान हो गई है.

इंदौर। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय में सीईटी एग्जाम को निरस्त कर मेरिट के आधार पर प्रवेश दिया जा रहा है. जिसे चुनौती देते हुए एक छात्र में कोर्ट में याचिका दायर की थी जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया है.

davv याचिका खारिज

सीईटी के निरस्त किए जाने के फैसले को चुनौती देते हुए विश्वविद्यालय के एक छात्र ने कोर्ट में याचिका दायर की गई थी. कोर्ट ने विश्वविद्यालय को अपना पक्ष रखने के लिए 2 दिन का समय दिया गया था. विश्वविद्यालय ने विश्वविद्यालय की तकनीकी टीम और लीगल सेल की रिपोर्ट के आधार पर कोर्ट में जवाब पेश किया गया था जिसके बाद आज कोर्ट ने याचिका पर फैसला सुनाते हुए उसे खारिज कर दिया है.

विश्वविद्यालय ने मेरिट के आधार पर प्रवेश की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है. जिसके लिए विश्वविद्यालय ने छात्रों से पंजीयन भी कराया है. विश्वविद्यालय के मुताबिक कोर्ट के याचिका खारिज होने के बाद छात्रों के प्रवेश प्रक्रिया की राह आसान हो गई है.

Intro:देवी अहिल्या विश्वविद्यालय द्वारा 23 जून को विश्वविद्यालय के अलग-अलग विभागों में प्रवेश के लिए कॉमन एंट्रेंस टेस्ट सीईटी एग्जाम कराई गई थी तकनीकी खामियों के चलते परीक्षा पूरी नहीं हो पाई थी जिसके चलते विश्वविद्यालय में बड़ा हंगामा हुआ था विश्वविद्यालय में धारा 52 भी लागू कर दी गई थी


Body:विश्वविद्यालय में धारा 52 लागू होने के बाद नए कुलपति के रूप में पदभार संभालने के बाद नए कुलपति डॉक्टर रेणु जैन द्वारा सीईटी परीक्षा को निरस्त कर प्रवेश मेरिट के आधार पर दिए जाने का फैसला लिया गया था विश्वविद्यालय के मेरिट के आधार पर प्रवेश दिए जाने और सीईटी के निरस्त किए जाने के फैसले को चुनौती देते हुए विश्वविद्यालय के एक छात्र द्वारा कोर्ट में याचिका दायर की गई थी कोर्ट द्वारा विश्वविद्यालय को अपना पक्ष रखने के लिए 2 दिन का समय दिया गया था विश्वविद्यालय द्वारा विश्वविद्यालय की तकनीकी टीम और लीगल सेल की रिपोर्ट के आधार पर कोर्ट में जवाब पेश किया गया था जिसके बाद आज कोर्ट ने याचिका पर फैसला सुनाते हुए उसे खारिज कर दिया


Conclusion:कोर्ट द्वारा याचिका खारिज करते हुए विश्वविद्यालय का फैसला यथावत रखा गया है वहीं विश्वविद्यालय के फैसले के आधार पर अब छात्रों को प्रवेश मेरिट के आधार पर दिया जाएगा मेरिट के आधार पर प्रवेश की प्रक्रिया विश्वविद्यालय द्वारा शुरू कर दी गई है जिसके लिए विश्वविद्यालय द्वारा छात्रों से पंजीयन भी कराया जा रहा है विश्वविद्यालय के अनुसार कोर्ट द्वारा याचिका खारिज होने के बाद छात्रों के प्रवेश प्रक्रिया की राह आसान हो गई है

बाइट डॉ चंदन गुप्ता देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर
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