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Indore Crime News: युवती से रेप के मामले में युवक बरी, जिला अदालत में रखे ब्लैकमेलिंग के सबूत

इंदौर जिला कोर्ट ने एक हिंदू युवक को रेप के मामले में बरी कर दिया है. बता दें एक मुस्लिम युवती ने पुलिस थाने में युवक के खिलाफ रेप सहित विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज करवाया था. कोर्ट ने विभिन्न तर्कों व सबूतों को देखकर युवक को बरी कर दिया.

Indore Crime News
रेप के मामले में युवक बरी, जिला अदालत में रखे ब्लैकमेलिंग के सबूत
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Published : Jul 19, 2023, 4:41 PM IST

इंदौर। शहर के परदेशीपुरा थाना क्षेत्र में रहने वाली मुस्लिम युवती की शिकायत पर हिंदू युवक के खिलाफ रेप सहित विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज किया गया था. पुलिस आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए विभिन्न जगहों पर तलाश रही थी. इसी दौरान आरोपी ने इंदौर हाई कोर्ट में अग्रिम जमानत को लेकर याचिका लगा दी. कोर्ट के समक्ष आरोपी पक्ष के वकील ने विभिन्न तरह के तर्क दिए, जिसके चलते हाईकोर्ट ने युवक को अग्रिम जमानत दे दी थी. इस मामले में परदेशीपुरा पुलिस ने चालान जिला कोर्ट के समक्ष पेश किया.

आरोपी के वकील ने रखे ठोस तर्क : मामले में सुनवाई हुई तो कोर्ट के समक्ष आरोपी पक्ष के वकील ने विभिन्न तरह के तर्क रखे. इस दौरान आरोपी पक्ष के वकील ने कोर्ट के समक्ष मुस्लिम धर्म और जाति के बारे में जानकारी दी. बताया गया कि फेसबुक के माध्यम से मुस्लिम युवक से दोस्ती के बाद मुस्लिम युवती हिंदू युवक के करीब आई. फिर दोनों के बीच शारीरिक संबंध बन गए, जोकि दोनों की रजामंदी के तहत थे. लेकिन इसी दौरान मुस्लिम युवती ने युवक से ब्लैकमेलिंग शुरू कर दी और लाखों रुपए की डिमांड करने लगी.

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चैटिंग के स्क्रीन शॉट पेश किए : इसके चलते उसने युवती से दूरी बना ली. इसके बाद मुस्लिम युवती ने पूरे मामले की शिकायत पुलिस को कर दी. पुलिस ने इस मामले में किसी तरह से कोई जांच-पड़ताल नहीं करते हुए आरोपी युवक के खिलाफ रेप सहित विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज कर लिया. जमानत पर आए युवक ने युवती से व्हाट्सएप के माध्यम से चैटिंग की. इस दौरान युवती ने धमकाया कि कंप्रोमाइज करने के लिए मोटी रकम लगेगी. आरोपी ने कोर्ट के समक्ष चैटिंग के स्क्रीन शॉट्स को पेश किए.

इंदौर। शहर के परदेशीपुरा थाना क्षेत्र में रहने वाली मुस्लिम युवती की शिकायत पर हिंदू युवक के खिलाफ रेप सहित विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज किया गया था. पुलिस आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए विभिन्न जगहों पर तलाश रही थी. इसी दौरान आरोपी ने इंदौर हाई कोर्ट में अग्रिम जमानत को लेकर याचिका लगा दी. कोर्ट के समक्ष आरोपी पक्ष के वकील ने विभिन्न तरह के तर्क दिए, जिसके चलते हाईकोर्ट ने युवक को अग्रिम जमानत दे दी थी. इस मामले में परदेशीपुरा पुलिस ने चालान जिला कोर्ट के समक्ष पेश किया.

आरोपी के वकील ने रखे ठोस तर्क : मामले में सुनवाई हुई तो कोर्ट के समक्ष आरोपी पक्ष के वकील ने विभिन्न तरह के तर्क रखे. इस दौरान आरोपी पक्ष के वकील ने कोर्ट के समक्ष मुस्लिम धर्म और जाति के बारे में जानकारी दी. बताया गया कि फेसबुक के माध्यम से मुस्लिम युवक से दोस्ती के बाद मुस्लिम युवती हिंदू युवक के करीब आई. फिर दोनों के बीच शारीरिक संबंध बन गए, जोकि दोनों की रजामंदी के तहत थे. लेकिन इसी दौरान मुस्लिम युवती ने युवक से ब्लैकमेलिंग शुरू कर दी और लाखों रुपए की डिमांड करने लगी.

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चैटिंग के स्क्रीन शॉट पेश किए : इसके चलते उसने युवती से दूरी बना ली. इसके बाद मुस्लिम युवती ने पूरे मामले की शिकायत पुलिस को कर दी. पुलिस ने इस मामले में किसी तरह से कोई जांच-पड़ताल नहीं करते हुए आरोपी युवक के खिलाफ रेप सहित विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज कर लिया. जमानत पर आए युवक ने युवती से व्हाट्सएप के माध्यम से चैटिंग की. इस दौरान युवती ने धमकाया कि कंप्रोमाइज करने के लिए मोटी रकम लगेगी. आरोपी ने कोर्ट के समक्ष चैटिंग के स्क्रीन शॉट्स को पेश किए.

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