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Indore Temple Incident: बेलेश्वर महादेव मंदिर हादसे को लेकर 3 याचिकाएं, प्रबंधन भी बना पक्षकार - प्रबंधन भी बना पक्षकार

इंदौर के बेलेश्वर महादेव मंदिर हादसे को लेकर इंदौर हाई कोर्ट में 3 याचिकाएं लगी हुई हैं. इस मामले में मंगलवार को सुनवाई हुई. बेलेश्वर महादेव मंदिर को भी हाईकोर्ट ने पक्षकार बनाया है. अब इस मामले में 16 जून को सुनवाई होगी.

Indore Temple Incident
बेलेश्वर महादेव मंदिर हादसे को लेकर 3 याचिकाएं, प्रबंधन भी बना पक्षकार
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Published : Jun 14, 2023, 1:37 PM IST

इंदौर। शहर के बेलेश्वर महादेव मंदिर में रामनवमी के दिन बावड़ी की स्लैब ढहने के कारण 36 लोगों की मौत हो गई थी. इस पूरे मामले में जहां मजिस्ट्रियल जांच चल रही है तो वहीं कौन दोषी है, इसको लेकर तीन जनहित याचिकाएं इंदौर हाई कोर्ट में लगी हुई हैं. जिस पर आने वाले दिनों में सुनवाई होगी. इस मामले में बेलेश्वर महादेव ट्रस्ट भी पक्षकार होगा. उन्होंने कोर्ट के समक्ष एक आवेदन पेश किया था और उस आवेदन को इंदौर हाई कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है. जिसके बाद अब बेलेश्वर महादेव ट्रस्ट भी पूरे मामले में पक्षकार होगा.

याचिकाओं में ये दलीलें : अब इस पूरे मामले में 16 जून को सुनवाई होगी. बता दें कि पिछले दिनों 3 जनहित याचिकाएं इंदौर हाईकोर्ट में लगी थीं. जहां पहली जनहित याचिका कांग्रेस नेता प्रमोद द्विवेदी की ओर से लगाई गई है तो वहीं दूसरी पूर्व पार्षद महेश गर्ग और तीसरी जनहित याचिका राजेंद्र सिंह ने दायर की है. पहली दो याचिकाओं में एडवोकेट मनीष यादव और तीसरी में एडवोकेट चंचल गुप्ता पैरवी कर रहे हैं. पहली दो याचिकाओं में बेलेश्वर महादेव मंदिर बावड़ी हादसे के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ आपराधिक प्रकरण दर्ज करने और पूरे मामले में सीबीआई जांच के आदेश देने की मांग की गई है.

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36 लोगों की मौत हुई थी : वहीं तीसरी याचिका में कहा गया है कि सरकार ने सभी मृतकों के परिजनों को एक जैसा मुआवजा तय किया है. यह सही नहीं है. फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर मजिस्ट्रेट जांच भी चल रही है. बता दें कि रामनवमी के दिन बेलेश्वर मंदिर में भीषण हादसा हुआ था. इसमें 36 लोग मौत का शिकार हो गए थे. इस हादसे के बाद पूरे प्रदेश में हड़कंप मच गया था. इसके बाद जिला प्रशासन ने इस मंदिर पर बुलडोजर चलाया था, यहां की मूर्तियां अन्य मंदिर में शिफ्ट की गई थीं.

इंदौर। शहर के बेलेश्वर महादेव मंदिर में रामनवमी के दिन बावड़ी की स्लैब ढहने के कारण 36 लोगों की मौत हो गई थी. इस पूरे मामले में जहां मजिस्ट्रियल जांच चल रही है तो वहीं कौन दोषी है, इसको लेकर तीन जनहित याचिकाएं इंदौर हाई कोर्ट में लगी हुई हैं. जिस पर आने वाले दिनों में सुनवाई होगी. इस मामले में बेलेश्वर महादेव ट्रस्ट भी पक्षकार होगा. उन्होंने कोर्ट के समक्ष एक आवेदन पेश किया था और उस आवेदन को इंदौर हाई कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है. जिसके बाद अब बेलेश्वर महादेव ट्रस्ट भी पूरे मामले में पक्षकार होगा.

याचिकाओं में ये दलीलें : अब इस पूरे मामले में 16 जून को सुनवाई होगी. बता दें कि पिछले दिनों 3 जनहित याचिकाएं इंदौर हाईकोर्ट में लगी थीं. जहां पहली जनहित याचिका कांग्रेस नेता प्रमोद द्विवेदी की ओर से लगाई गई है तो वहीं दूसरी पूर्व पार्षद महेश गर्ग और तीसरी जनहित याचिका राजेंद्र सिंह ने दायर की है. पहली दो याचिकाओं में एडवोकेट मनीष यादव और तीसरी में एडवोकेट चंचल गुप्ता पैरवी कर रहे हैं. पहली दो याचिकाओं में बेलेश्वर महादेव मंदिर बावड़ी हादसे के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ आपराधिक प्रकरण दर्ज करने और पूरे मामले में सीबीआई जांच के आदेश देने की मांग की गई है.

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