इंदौर। जिला प्रशासन और इंदौर पुलिस ने हाई कोर्ट में फरार भू-माफिया आरोपियों की जमानत याचिका खारिज करने के लिए प्रतिवेदन लगाया है जिस पर 27 मार्च को सुनवाई होगी. जिला प्रशासन और इंदौर पुलिस ने मिलकर इंदौर शहर के भू-माफियाओं के खिलाफ पिछले दिनों एक के बाद एक कार्रवाई की थी और कई लोगों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज कर गिरफ्तार कर जेल भी पहुंचा दिया था. इस पूरे मामले में पकड़े गए भू माफियाओं ने कोर्ट में जमानत याचिका पेश की और जमानत ले ली, साथ ही यह भी आश्वासन दिया कि जमानत मिलने के बाद वह पीड़ित लोगों को उनके प्लाट देंगे, लेकिन जमानत मिलने के बाद वह वापस से फरार हो गए और पुलिस के द्वारा लगातार नोटिस देने के बाद भी नहीं आ रहे हैं.
भू माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई: प्रशासन ने इंदौर शहर के बड़े भूमाफिया जिसमें चंपू अजमेरा, चिराग शाह , हैप्पी धवन,महावीर जैन सहित कई बड़े भू माफियाओं पर कार्रवाई की और उन्हें जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा दिया था. आरोपियों के द्वारा पुलिस की कार्रवाई को लेकर कोर्ट के समक्ष दरकार लगाई गई और यह आवेदन प्रस्तुत किया गया कि वह जमानत मिलने के बाद संबंधित लोगों को प्लाट लौटा देंगे अतः कोर्ट ने आरोपियों के द्वारा जिस तरह की दलील पेश की गई थी उसके आधार पर आरोपियों को जमानत दे दी लेकिन जमानत मिलने के बाद आरोपियों के द्वारा पीड़ितों को आज तक किसी तरह की कोई राहत नहीं दी गई.
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खारिज हो सकती है जमानत: पिछले दिनों सुनवाई के दौरान कोर्ट में अपर कलेक्टर स्तर के अधिकारी ने भू माफियाओं पर कई गंभीर आरोप भी लगाए थे. उसके चलते प्रशासन और पुलिस की जमकर किरकिरी भी हुई थी. अब जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने इस पूरे मामले में आरोपियों की जमानत खारिज करने के लिए कोर्ट के समक्ष प्रतिवेदन लगाया है. जिस पर आने वाले दिनों में सुनवाई होगी और ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि कोर्ट प्रशासन और पुलिस को सुनने के बाद संभवत आरोपियों की जमानत याचिका खारिज कर सकता है.