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Indore GST Evasion Case: GST चोरी मामले में आरोपी मोहित जैन की बढ़ी मुसीबत, HC ने जमानत याचिका की खारिज

इंदौर हाईकोर्ट ने जीएसटी चोरी के मामले में आरोपी मोहित जैन की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है. बता दें आरोपी मोहित जैन को जीएसटी विभाग की इन्वेस्टिगेशन विंग ने 81 करोड़ रुपये की टैक्स चोरी के मामले में नोटिस जारी किया है.

Indore GST Evasion Case
आरोपी मोहित जैन कीजमानत याचिका की खारिज
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Published : Jul 7, 2023, 6:31 PM IST

इंदौर। GST चोरी के मामले में आरोपी मोहित जैन की मुसीबतें बढ़ गई हैं. हाईकोर्ट की इंदौर बेंच ने जीएसटी चोरी के मामले में आरोपी मोहित जैन की अग्रिम जमानत की याचिका को खारिज कर दिया है. वहीं, कोर्ट ने इस पूरे मामले में टिप्पणी करते हुए कहा कि "आर्थिक अपराधों के मामलों में रवैया अलग होना चाहिए, क्योंकि इसमें गहरी साजिश शामिल होती है और सरकारी पैसों का बड़ा नुकसान होता है. इसे गंभीरता से लेना जरूरी है."

81 करोड़ रुपये की टैक्स की चोरीः बता दें कि आरोपी मोहित जैन को जीएसटी विभाग की इन्वेस्टिगेशन विंग ने 6 महीने पहले 81 करोड़ रुपये की टैक्स चोरी के मामले में नोटिस जारी किया है. वहीं, अप्रैल में इंदौर क्राइम ब्रांच ने 2 शिकायतों के आधार पर आरोपी मोहित जैन को गिरफ्तार किया था, जिस पर 1 करोड़ 47 लाख रुपये की टैक्स चोरी निकली थी. उस पूरे मामले में तो आरोपी ने शिकायतकर्ता के साथ समझौता कर लिया, जिसके कारण उसे जमानत मिल गई. वहीं, जब जीएसटी इन्वेस्टिगेशन विंग द्वारा मोहित जैन के खिलाफ कार्रवाई की गई तो 81 करोड़ से अधिक की चोरी जीएसटी से संबंधित सामने आई, जिसके चलते उन्हें 3 समन भेजे गए, लेकिन आरोपी के द्वारा किसी तरह की कोई जवाब नहीं दिए गए. वहीं, आरोपी ने गिरफ्तारी को देखते हुए इंदौर हाई कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका पेश की जिसे कोर्ट ने खारिज कर दी.

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10वीं के छात्र ने की आत्महत्याः विजय नगर थाना क्षेत्र में एक नाबालिग छात्र ने अपने घर में आत्महत्या कर ली. पुलिस ने मर्ग कायम कर पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है. पुलिस ने बताया कि चचेरे भाई के परीक्षा में ज्यादा अंक आने के कारण छात्र ने ये कदम उठाया है. इस मामले को लेकर थाना प्रभारी रविंद्र सिंह गुर्जर ने कहा, ''नाबालिग छात्र अपने चाचा के यहां रहकर एक निजी स्कूल से 10वीं की पढ़ाई कर रहा है. उसके साथ ही चचेरा भाई भी पढ़ता था. दोनों पढ़ाई में काफी अव्वल हैं, लेकिन जब रिजल्ट आया तो परीक्षा में चचेरे भाई के ज्यादा अंक आ गए, जिसके कारण वह तनाव में आ गया और घर में आत्महत्या कर ली.' पुलिस पूरे मामले में जांच कर रही है."

इंदौर। GST चोरी के मामले में आरोपी मोहित जैन की मुसीबतें बढ़ गई हैं. हाईकोर्ट की इंदौर बेंच ने जीएसटी चोरी के मामले में आरोपी मोहित जैन की अग्रिम जमानत की याचिका को खारिज कर दिया है. वहीं, कोर्ट ने इस पूरे मामले में टिप्पणी करते हुए कहा कि "आर्थिक अपराधों के मामलों में रवैया अलग होना चाहिए, क्योंकि इसमें गहरी साजिश शामिल होती है और सरकारी पैसों का बड़ा नुकसान होता है. इसे गंभीरता से लेना जरूरी है."

81 करोड़ रुपये की टैक्स की चोरीः बता दें कि आरोपी मोहित जैन को जीएसटी विभाग की इन्वेस्टिगेशन विंग ने 6 महीने पहले 81 करोड़ रुपये की टैक्स चोरी के मामले में नोटिस जारी किया है. वहीं, अप्रैल में इंदौर क्राइम ब्रांच ने 2 शिकायतों के आधार पर आरोपी मोहित जैन को गिरफ्तार किया था, जिस पर 1 करोड़ 47 लाख रुपये की टैक्स चोरी निकली थी. उस पूरे मामले में तो आरोपी ने शिकायतकर्ता के साथ समझौता कर लिया, जिसके कारण उसे जमानत मिल गई. वहीं, जब जीएसटी इन्वेस्टिगेशन विंग द्वारा मोहित जैन के खिलाफ कार्रवाई की गई तो 81 करोड़ से अधिक की चोरी जीएसटी से संबंधित सामने आई, जिसके चलते उन्हें 3 समन भेजे गए, लेकिन आरोपी के द्वारा किसी तरह की कोई जवाब नहीं दिए गए. वहीं, आरोपी ने गिरफ्तारी को देखते हुए इंदौर हाई कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका पेश की जिसे कोर्ट ने खारिज कर दी.

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10वीं के छात्र ने की आत्महत्याः विजय नगर थाना क्षेत्र में एक नाबालिग छात्र ने अपने घर में आत्महत्या कर ली. पुलिस ने मर्ग कायम कर पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है. पुलिस ने बताया कि चचेरे भाई के परीक्षा में ज्यादा अंक आने के कारण छात्र ने ये कदम उठाया है. इस मामले को लेकर थाना प्रभारी रविंद्र सिंह गुर्जर ने कहा, ''नाबालिग छात्र अपने चाचा के यहां रहकर एक निजी स्कूल से 10वीं की पढ़ाई कर रहा है. उसके साथ ही चचेरा भाई भी पढ़ता था. दोनों पढ़ाई में काफी अव्वल हैं, लेकिन जब रिजल्ट आया तो परीक्षा में चचेरे भाई के ज्यादा अंक आ गए, जिसके कारण वह तनाव में आ गया और घर में आत्महत्या कर ली.' पुलिस पूरे मामले में जांच कर रही है."

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