जबलपुर : मुख्यमंत्री के सम्मान समारोह के दौरान बसों में डीजल भरवाए जाने और भुगतान नहीं करने के मामले में मंगलवार को फिर सुनवाई हुई. सुनवाई में कोर्ट जबलपुर कलेक्टर को जवाब देने का अंतिम मौका दिया है. दरअसल, 2023 में मोहन यादव सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव का सम्मान समारोह जिला जबलपुर में रखा गया था. इस कार्यक्र में अधिग्रहित की गई बसों में भरे गए डीजल का पेट्रोल पंप को भुगतान नहीं किया गया था, जिसके बाद एक पेट्रोल पंप संचालक ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी.
सीएम के कार्यक्रम में भरवाया 6 लाख का डीजल
जबलपुर के आईएसबीटी स्थित एक पेट्रोल पंप के संचालक सुगम चंद्र जैन ने याचिका में कहा था कि 3 जनवरी 2024 को सीएम के सम्मान कार्यक्रम का आयोजन जबलपुर में था. कार्यक्रम के लिए अधिग्रहित बसों में डीजल भरने के लिए नगर निगम के खाद्य अधिकारी ने व्यक्तिगत रूप से आकर निर्देश दिए थे, जिसमें निगमायुक्त के निर्देश का हवाला दिया गया था. इसके बाद पेट्रोल पंप से 6 लाख रु का डीजल भरवाया गया पर पेमेंट नहीं किया गया था.
कलेक्टर 6 मार्च के पहले जवाब दें
इससे पहले हुई सुनवाई में कोर्ट ने जबलपुर कलेक्टर से जवाब मांगा था कि किस कानून में यह लिखा है कि निगमायुक्त मुख्यमंत्री की रैली में लगी बसों में डीजल भरवाए? इस संबंध में एकलपीठ ने जिला कलेक्टर को हलफनामे में जवाब पेश करने के आदेश जारी किया था. वहीं मंगलवार को हुई सुनवाई के दौरान जबलपुर कलेक्टर की ओर से एक सप्ताह का समय प्रदान करने आग्रह किया गया, जिसपर हाईकोर्ट जस्टिस विवेक अग्रवाल की एकलपीठ ने कलेक्टर को हलफनामा पेश करने अंतिम मोहलत प्रदान करते हुए अगली सुनवाई 6 मार्च को निर्धारित की है.
एकलपीठ ने अपने आदेश में कहा है कि याचिकाकर्ता अब याचिका वापस नहीं ले सकता है. यह मामला अब हाईकोर्ट व जबलपुर कलेक्टर के बीच का है।
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