ETV Bharat / state

हाई कोर्ट ने इंडेक्स कॉलेज प्रबंधक को फरमान, छात्रा की फीस लौटाने के लिए कहा - issues orders for refund of fees to index college manager

इंडेक्स कॉलेज की एक छात्रा ने इंदौर हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी. जिसमें फीस की राशि लौटाए जाने की मांग थी, इस मामले पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने इंडेक्स कॉलेज प्रबंधक को फीस लौटाने के लिए फरमान जारी किया है.

Indore High Court issues orders for refund of fees to index college manager
हाई कोर्ट ने इंडेक्स कॉलेज प्रबंधक को फीस लौटाने को लेकर जारी किया फरमान
author img

By

Published : Sep 30, 2020, 12:31 PM IST

इंदौर। हाई कोर्ट ने इंडेक्स कॉलेज प्रबंधक को फीस लौटाने के लिए फरमान जारी कर दिया है, दरअसल एक छात्र ने इंदौर हाई कोर्ट के सामने एक याचिका प्रस्तुत की थी. याचिका में कई तरह के आरोप इंडेक्स कॉलेज प्रबंधक पर लगाए गए थे, पूरी याचिका पर सुनवाई करते हुए हाइकोर्ट ने इंडेक्ड कॉलेज को फीस लौटाने के आदेश दिए हैं.

बता दे 25 अगस्त को इंदौर हाई कोर्ट में छात्रा उपमा ने अधिवक्ता आदित्य संघी के जरिए इंदौर हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी. याचिका के माध्यम से फीस की राशि लौटाए जाने की मांग कोर्ट से की गई थी, जिसके बाद कोर्ट ने कालेज प्रबंधक को नोटिस देकर जवाब पेश करने के लिए कहा था पिछले दिनों अंतिम सुनवाई कर फैसला सुरक्षित रख लिया गया था.

छात्रा ने एमबीबीएस इसी कॉलेज से किया था बाद में पीजी के लिए आवेदन किया था, 2017 में फीस जमा होने के बाद पढ़ाई भी शुरू हो गई थी. साल भर पढ़ाई करने के बाद पता चला कि पैथोलॉजी में एडमिशन नहीं दिया गया, वहीं छात्रा से फीस के रूप में 26 लाख 60 हजार रुपये कॉलेज प्रबंधक ने वसूल लिए. जिसके बाद कॉलेज प्रबंधक ने एडमिशन नहीं देने की बात भी छात्रा से छिपाए रखी, जिसके कारण उसका 1 साल बर्बाद हो गया था.

इस पूरे मामले को लेकर छात्रा ने इंदौर हाई कोर्ट के समक्ष याचिका प्रस्तुत कर दी थी, जिस पर सुनवाई कर इंदौर हाई कोर्ट ने इंडेक्स कॉलेज प्रबंधक को 26 लाख 60 हजार रुपए लौटाने के फरमान सुना दिया है.

बता दें इंडेक्स कॉलेज प्रबंधक अपनी गैर जिम्मेदाराना रवैया को लेकर पूरे इंदौर के साथ ही प्रदेश में भी काफी फेमस है. इससे पहले भी इस ग्रुप के खिलाफ कई लोगों ने शिकायत की है लेकिन अपने रसूख के चलते इंडेक्स कॉलेज प्रबंधक पर किसी तरह की कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है. वहीं इंदौर हाई कोर्ट के समक्ष याचिका प्रस्तुत होने के बाद इंडेक्स कॉलेज की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले सकती है और आने वाले दिनों में कई और मामले भी सामने आ सकते हैं.

इंदौर। हाई कोर्ट ने इंडेक्स कॉलेज प्रबंधक को फीस लौटाने के लिए फरमान जारी कर दिया है, दरअसल एक छात्र ने इंदौर हाई कोर्ट के सामने एक याचिका प्रस्तुत की थी. याचिका में कई तरह के आरोप इंडेक्स कॉलेज प्रबंधक पर लगाए गए थे, पूरी याचिका पर सुनवाई करते हुए हाइकोर्ट ने इंडेक्ड कॉलेज को फीस लौटाने के आदेश दिए हैं.

बता दे 25 अगस्त को इंदौर हाई कोर्ट में छात्रा उपमा ने अधिवक्ता आदित्य संघी के जरिए इंदौर हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी. याचिका के माध्यम से फीस की राशि लौटाए जाने की मांग कोर्ट से की गई थी, जिसके बाद कोर्ट ने कालेज प्रबंधक को नोटिस देकर जवाब पेश करने के लिए कहा था पिछले दिनों अंतिम सुनवाई कर फैसला सुरक्षित रख लिया गया था.

छात्रा ने एमबीबीएस इसी कॉलेज से किया था बाद में पीजी के लिए आवेदन किया था, 2017 में फीस जमा होने के बाद पढ़ाई भी शुरू हो गई थी. साल भर पढ़ाई करने के बाद पता चला कि पैथोलॉजी में एडमिशन नहीं दिया गया, वहीं छात्रा से फीस के रूप में 26 लाख 60 हजार रुपये कॉलेज प्रबंधक ने वसूल लिए. जिसके बाद कॉलेज प्रबंधक ने एडमिशन नहीं देने की बात भी छात्रा से छिपाए रखी, जिसके कारण उसका 1 साल बर्बाद हो गया था.

इस पूरे मामले को लेकर छात्रा ने इंदौर हाई कोर्ट के समक्ष याचिका प्रस्तुत कर दी थी, जिस पर सुनवाई कर इंदौर हाई कोर्ट ने इंडेक्स कॉलेज प्रबंधक को 26 लाख 60 हजार रुपए लौटाने के फरमान सुना दिया है.

बता दें इंडेक्स कॉलेज प्रबंधक अपनी गैर जिम्मेदाराना रवैया को लेकर पूरे इंदौर के साथ ही प्रदेश में भी काफी फेमस है. इससे पहले भी इस ग्रुप के खिलाफ कई लोगों ने शिकायत की है लेकिन अपने रसूख के चलते इंडेक्स कॉलेज प्रबंधक पर किसी तरह की कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है. वहीं इंदौर हाई कोर्ट के समक्ष याचिका प्रस्तुत होने के बाद इंडेक्स कॉलेज की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले सकती है और आने वाले दिनों में कई और मामले भी सामने आ सकते हैं.

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.