इंदौर। शहर की नंदा नगर में रहने वाली एक पीड़िता ने अपने एडवोकेट कृष्ण कुमार के माध्यम से इंदौर जिला कोर्ट में पति व देवर सहित अन्य लोगों पर गंभीर आरोप लगाते हुए एक याचिका दायर की थी, पीड़िता का कहना है कि उसका पति उसे वाइफ स्वेपिंग गेम का हिस्सा बनाना चाहता था, जिससे बचकर वह इंदौर पहुंची, जहां उसने मामला दर्ज कराया. फिलहाल पीड़िता की शिकायत पर कोर्ट ने आरोपी और उसके परिजनों पर गंभीर धाराओं में प्रकरण दर्ज करने के आदेश दिए हैं.
देवर ने भी अश्लील हरकत : पीड़िता ने एडवोकेट के माध्यम से कोर्ट को यह जानकारी दी कि, उसकी शादी पुणे निवासी एक युवक से कुछ समय पहले हुई थी, लेकिन इस दौरान पति दोस्तों व अन्य लोगों के साथ उसे संबंध बनाने के लिए परेशान कर रहा था. पति का कहना था कि ऐसा करने से उसे अच्छी कंपनी में नौकरी और जल्द ही प्रमोशन मिलने के साथ ही आर्थिक लाभ भी होगा. जब पीड़िता ने इस बात का विरोध किया तो उसके साथ मारपीट की जाने लगी. वहीं जब पीड़िता द्वारा इस घिनौनी हरकत के बारे में पति के परिजनों को बताया गया तो देवर (पति का भाई) भी उसे गलत नियत से देखने लगा और उसके साथ अश्लील हरकत कर शारीरिक संबंध बनाने के लिए विवश करने लगा.
नौकरी और प्रमोशन के लिए वाइफ स्वेपिंग: मामले में पीड़िता का कहना है कि, "मेरी शादी 2003 में पुणे निवासी पवन (परिवर्तित नाम) से हुई थी, शादी के कुछ दिनों तक तो सब कुछ ठीक-ठाक चलता रहा, इसके बाद मैंने एक बच्ची को जन्म दिया(जिसकी उम्र आज 12 साल है). पुणे में ही पति पवन कपड़े दुकान में सेल्समैन के रूप में पदस्थ है, लेकिन वह सेल्स मैनेजर व अन्य जगह पर नियुक्ति पाने के लिए मुझे दुकान संचालकों सहित अन्य दोस्तों को परोस कर आर्थिक लाभ उठाना चाहता था और जब मैंने इस बात का विरोध किया तो वो मेरे साथ मारपीट करने लगा. इसके बाद मैंने पूरे मामले की शिकायत पुलिस से की और अपने एडवोकेट के माध्यम से कोर्ट में याचिका लगाकर पति सहित अन्य लोगों के खिलाफ प्रकरण दर्ज करवाने की मांग की."
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पति और सास के खिलाफ विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज: पति से इन्हीं हरकतों से तंग आकर पीड़िता 12 अगस्त 2022 को पुणे से इंदौर आ गई, जहां उसने अपने साथ हुई बर्बरता की जानकारी अपने माता-पिता को दी और पूरे मामले की शिकायत महिला थाने में की. इसके बाद महिला पुलिस ने इस मामले में विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज किया, लेकिन पति ने अपनी पत्नी से माफी मांगते हुए वापिस अपने साथ में रखने की बात कही और अपने उसे अपने साथ ले गया. लेकिन कुछ ही दिनों बाद वापस से आरोपी पति पीड़िता के साथ उसी तरह की हरकत करने लगा, इन्हीं सब बातों से परेशान होकर पीड़िता ने अपने वकील के माध्यम से इंदौर की जिला कोर्ट में एक याचिका लगाई और जिला कोर्ट ने पूरे मामले में सुनवाई करते हुए बाल विकास अधिकारी को मामले में जांच कर रिपोर्ट कोर्ट के समक्ष पेश करने के निर्देश दिए. इसके बाद जब बाल विकास अधिकारियों ने इस मामले में जांच कर कोर्ट के समक्ष रिपोर्ट रखी तो अब रिपोर्ट के आधार पर जिला कोर्ट ने पीड़िता के पति और सास के खिलाफ घरेलू हिंसा सहित विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज करने के निर्देश दिए हैं.