इंदौर। न्यूईयर पार्टी को लेकर इंदौर डीआईजी ने शहर में पब रेस्टोरेंट और अन्य जगह पर होने वाली पार्टियों को लेकर कई तरह की गाइडलाइन जारी कर दी है. अगर डीआईजी की गाइडलाइन के खिलाफ किसी तरह का कोई कार्यक्रम आयोजित किया जाता है तो उन पर सख्त करवाई की जाएगी. वहीं गाइडलाइन का उल्लंघन करने वालों पर धारा 188 के तहत कार्रवाई भी की जाएगी. कोरोना महामारी को देखते हुए इस तरह की गाइडलाइन इंदौर डीआईजी ने जारी की है.
मध्यप्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में कोरोना संक्रमण तेजी से पैर पसार रहा है. उसको ध्यान में रखते हुए इंदौर जिला प्रशासन ने न्यू ईयर को लेकर कई तरह की गाइडलाइन जारी की है. गाइडलाइन का इंदौर डीआईजी के द्वारा सख्ती से पालन करवाया जाएगा. इसको लेकर सभी थाना प्रभारियों के साथ ही पार्टी का आयोजन करने वालों को भी एक गाइडलाइन जारी की है. अगर गाइडलाइन के मुताबिक किसी आयोजक द्वारा किसी तरह की कोई पार्टी आयोजित की जाती है तो उस पर धारा 188 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी. वहीं कई क्षेत्रों में पुलिस बल भी मुस्तैद रहेगा.
बड़ी पार्टियों और व्यवसायिक पार्टियो पर बैन, समाजिक व छोटी पार्टियों को छूट
गाइडलाइन के तहत बड़ी और व्यवसायिक पार्टियां पूरी तरीके से प्रतिबंधित रहेगी. साथ ही किसी भी पार्टी में डीजे का उपयोग पूरी तरीके से प्रतिबंधित रहेगा. अगर कोई व्यक्ति इस तरह से पार्टी करते हुए मिला तो उस पर धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी. डीआईजी ने मात्र सामाजिक व छोटी पार्टियों को कई तरह की गाइडलाइन तय कर उन्हें छूट दी है. इन पार्टियों में भी कोरोना गाइडलाइन का पालन करना होगा. अगर इस दौरान किसी तरह की कोई लापरवाही नजर आई तो इन पर भी कार्रवाई की जा सकती है.
कई क्षेत्रों में मुस्तैद रहेगी पुलिस
देर रात तक पुलिसकर्मी कई जगहों पर चैकिंग अभियान भी चलाएंगे. अगर किसी तरह की कोई लापरवाही नजर आई तो उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी. डीआईजी ने कहा कि नए साल को सुरक्षा के साथ शहरवासी मनाएं. किसी तरह की कोई हुड़दंग या अन्य तरह की गतिविधियों को अंजाम नहीं दें. अलग से टीमें बनाई हुई है, जो कई जगहों पर देर रात तक तैनात रहेगी. किसी भी तरह की हरकत करने वालों पर सख्ती से कार्रवाई की जाएगी.