इंदौर। जिला कोर्ट ने शनिवार को एक आरोपी को अंतिम सांस तक जेल में रहने की सजा से दंडित किया है. आरोपी ने एक युवती का बलात्कार कर चाकू मारकर उसे मौत के घाट उतारा था. पूरे ही मामले में कोर्ट ने आरोपी को विभिन्न साक्ष्यों और गवाहों के बयानों के आधार पर अंतिम सांस तक जेल के अंदर ही रहने की सख्त सजा से दंडित किया है. घटना इंदौर के तुकोगंज थाना क्षेत्र की है तुकोगंज थाना क्षेत्र में 22 मई 2017 को महिला ने आत्महत्या कर ली थी. सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस को आत्महत्या संदिग्ध लगी थी.
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हत्या कर आत्महत्या दिखाने की साजिश: पुलिस को मृतका का शव जले गद्दे पर पड़ा मिला था और वहीं पर चाकू की टूटी हुई मुठ पड़ी हुई है और बिस्तर के पास ही गोलू नाम का पासपोर्ट साइज का फोटो पड़ा था. एक कमरे में खून बिखरा पड़ा था मृतका के शव का पोस्टमार्टम करवाया गया जिसमें उसकी मृत्यु सिर व शरीर पर आई चोट और दम घुटने के कारण बताई गई. इसके आधार पर पुलिस ने जांच पड़ताल की और जांच-पड़ताल के बाद आरोपी को गिरफ्तार किया. इस मामले में पुलिस ने गोलू नामक एक आरोपी को गिरफ्तार किया जिसने पहले युवती के साथ बलात्कार किया फिर उसे चाकू मारकर मौत के घाट उतार दिया था.
आजीवन कारावास: पुलिस ने इस पूरे मामले में आरोपी के खिलाफ विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज किया और विभिन्न तरह के गवाह और साक्ष्य बरामद कर कोर्ट के समक्ष पेश किया. कोर्ट ने इस पूरे मामले में काफी बारीकी से गवाह और साक्ष्यों का प्रशिक्षण किया और गवाह के बयानों के आधार पर आरोपी गोलू को अंतिम सांस तक आजीवन कारावास की सख्त सजा से दंडित किया है. साथ ही कोर्ट ने इस पूरे मामले में गोलू को आजीवन कारावास की सजा के साथ ही अर्थदंड से भी दंडित किया है. उस पर तकरीबन 25 हजार रुपए का अर्थदंड भी कोर्ट ने लगाया है. वहीं आरोपी को विशेष न्यायालय एससी एसटी एक्ट मनोज कुमार तिवारी की कोर्ट ने सख्त सजा से दंडित किया है.