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बीजेपी नेता पर धोखाधड़ी का प्रकरण दर्ज करने की शिकायत पर पुलिस ने नहीं की सुनवाई, अब कोर्ट ने दिया आदेश

बीजेपी नेता के खिलाफ धोखाधड़ी के मामले को लेकर दायर याचिका पर इंदौर जिला एवं सत्र न्यायालय ने बड़ा फैसला सुनाया है. कोर्ट ने बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश जारी किए हैं.

Indore Court News
इंदौर कोर्ट का आदेश
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Published : Mar 30, 2023, 12:17 PM IST

इंदौर। जमीनों से संबंधित धोखाधड़ी के मामले में एक फरियादी ने जब पुलिस से बीजेपी नेता की शिकायत की तो उसकी सुनवाई नहीं की गई. इसके बाद उसने कोर्ट में परिवाद लगाकर प्रकरण दर्ज करने की मांग की. अब कोर्ट ने सुनवाई पूरी करते हुए बीजेपी नेता सहित अन्य आरोपियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज करने के आदेश दिए हैं. मामले में 19 जुलाई 2017 को पहली शिकायत की गई थी.

ये है मामला: मामला खजराना थाना क्षेत्र का है. यहां कॉलोनी निकालने के मामले में फरियादी ने कोर्ट में एक याचिका लगाई थी. नासिर शाह, जाकिर शाह, राजेश राठौर, हरीश, पिंटू, भीम सिंह, चंदन राजेंद्र और विक्की पर आरोप लगा था कि इन्होंने 29 जनवरी 2015 को फर्जी इकरारनामा बनाकर कृषि भूमि सर्वे क्रमांक 125 में अवैध कॉलोनी काट दी थी. यहां बस्ती बसाकर करोड़ों रुपए का मुनाफा भी कमाया. जब पुलिस से शिकायत की गई तो कोई कार्रवाई नहीं हुई. फरियादी की याचिका पर अब कोर्ट ने बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष नासिर शाह और अन्य आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी का प्रकरण दर्ज करने के आदेश दिए हैं.

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कोर्ट का आदेश जारी: कोर्ट में सुनवाई के दौरान फर्जी इकरारनामा और हैंडराइटिंग एक्सपर्ट की रिपोर्ट पेश की गई. इस साक्ष्य को स्वीकार करते हुए जिला एवं सत्र न्यायालय के जज उत्तम कुमार डाबी ने नासिर समेत सभी आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज करने के आदेश दिए हैं. अब देखना होगा कि कोर्ट के आदेश के बाद पुलिस इस पूरे मामले में बीजेपी के प्रदेश अल्पसंख्यक मोर्चा के उपाध्यक्ष के खिलाफ किस तरह की कार्रवाई करती है.

इंदौर। जमीनों से संबंधित धोखाधड़ी के मामले में एक फरियादी ने जब पुलिस से बीजेपी नेता की शिकायत की तो उसकी सुनवाई नहीं की गई. इसके बाद उसने कोर्ट में परिवाद लगाकर प्रकरण दर्ज करने की मांग की. अब कोर्ट ने सुनवाई पूरी करते हुए बीजेपी नेता सहित अन्य आरोपियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज करने के आदेश दिए हैं. मामले में 19 जुलाई 2017 को पहली शिकायत की गई थी.

ये है मामला: मामला खजराना थाना क्षेत्र का है. यहां कॉलोनी निकालने के मामले में फरियादी ने कोर्ट में एक याचिका लगाई थी. नासिर शाह, जाकिर शाह, राजेश राठौर, हरीश, पिंटू, भीम सिंह, चंदन राजेंद्र और विक्की पर आरोप लगा था कि इन्होंने 29 जनवरी 2015 को फर्जी इकरारनामा बनाकर कृषि भूमि सर्वे क्रमांक 125 में अवैध कॉलोनी काट दी थी. यहां बस्ती बसाकर करोड़ों रुपए का मुनाफा भी कमाया. जब पुलिस से शिकायत की गई तो कोई कार्रवाई नहीं हुई. फरियादी की याचिका पर अब कोर्ट ने बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष नासिर शाह और अन्य आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी का प्रकरण दर्ज करने के आदेश दिए हैं.

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कोर्ट का आदेश जारी: कोर्ट में सुनवाई के दौरान फर्जी इकरारनामा और हैंडराइटिंग एक्सपर्ट की रिपोर्ट पेश की गई. इस साक्ष्य को स्वीकार करते हुए जिला एवं सत्र न्यायालय के जज उत्तम कुमार डाबी ने नासिर समेत सभी आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज करने के आदेश दिए हैं. अब देखना होगा कि कोर्ट के आदेश के बाद पुलिस इस पूरे मामले में बीजेपी के प्रदेश अल्पसंख्यक मोर्चा के उपाध्यक्ष के खिलाफ किस तरह की कार्रवाई करती है.

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