इंदौर। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ में ट्राइबल एरिया के विकास को लेकर एक याचिका लगी हुई थी, उक्त याचिका मनावर विधायक हीरालाल अलावा ने लगाई थी. उस पूरी ही याचिका पर शनिवार को इंदौर हाई कोर्ट में सुनवाई हुई और सुनवाई के बाद उसमें राज्य सरकार को जवाब देने के लिए नोटिस जारी हुए. वहीं 2 सप्ताह में राज्य सरकार को नोटिस का जवाब देना है.
इंदौर ब्रांच में मनावर विधायक हीरालाल अलावा ने ट्राइबल एरिया के विकास को लेकर एक अलग से कमेटी के साथ ही विकास कार्यों के लिए एक याचिका लगाई हुई थी. उस पूरी ही याचिका में विभिन्न तथ्य रखे गए थे. शनिवार को हाई कोर्ट में उस याचिका पर सुनवाई हुई और दोनों ही पक्षों को सुनने के बाद, इंदौर खंडपीठ ने राज्य सरकार को नोटिस जारी किया. वहीं 2 सप्ताह में जवाब देने के आदेश भी जारी किए.
बता दें अब इस पूरे ही मामले में 2 सप्ताह बाद इंदौर हाई कोर्ट में सुनवाई होगी. इंदौर हाई कोर्ट में ट्राइबल एरिया में जो 70 साल में विकास नहीं हुआ. वह किन कारणों के कारण नहीं हुआ इसको दृष्टिकोण रखते हुए यह पूरी याचिका लगी हुई थी. वहीं याचिका के माध्यम से ट्राइबल एरिया के विकास के लिए एक अलग से कमेटी भी राज्य सरकार को बनाने चाहिए लेकिन अभी तक वह कमेटी नहीं बनाई गई वहीं कई तरह के याचिका में प्रश्न उठाए गए हैं उन्हीं जवाबो को लेकर इंदौर हाई कोर्ट में सुनवाई हुई और सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने नोटिस जारी किए. फिलहाल जिस तरह से याचिका पर इंदौर हाईकोर्ट ने सुनवाई की उसके बाद अब राज्य सरकार किस तरह से अपना जवाब हाईकोर्ट के समक्ष पेश करती है यह देखने लायक रहेगा.