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अवैध खनन को लेकर HC की इंदौर खंडपीठ ने कलेक्टर को दिए निरीक्षण करने के आदेश

पिछले दिनों अवैध खनन को लेकर कोर्ट में सुनवाई हुई थी, लेकिन सुनवाई के बाद भी अवैध खनन जारी रहा. इसको देखते हुए एक अवमानना याचिका लगाई गई थी और उसी याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कलेक्टर को निरीक्षण के आदेश दिए हैं.

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Published : Jan 9, 2021, 12:35 PM IST

indore
अवैध खनन को लेकर HC की इंदौर खंडपीठ ने कलेक्टर को दिए निरीक्षण करने के आदेश

इंदौर। अवैध खनन को लेकर हाई कोर्ट की इंदौर खंडपीठ में तकरीबन ढाई साल पहले एक जनहित याचिका लगी गई थी. याचिका पर सुनवाई होने के बाद कोर्ट ने उस समय विभिन्न आदेश भी दिए लेकिन अवैध खनन जारी रहा. जिसको लेकर एक अवमानना याचिका दायर की गई. इस याचिका पर शुक्रवार को हुई सुनवाई के बाद कलेक्टर को मौके पर जाकर निरीक्षण कर रिपोर्ट तैयार कर कोर्ट के समक्ष पेश करने के आदेश दिए हैं.

मामले में कोर्ट ने सुनवाई करते हुए कलेक्टर को ही निरीक्षण कर यह बताने के आदेश दिए हैं कि अगर खनन चल रहा है तो उसे रोके सिर्फ शपथ पत्र देने से कुछ नहीं होता है. तकरीबन ढाई साल पहले अवैध खनन को लेकर जनहित याचिका लगाई गई थी, उस समय कोर्ट में सुनवाई करते हुए विभिन्न तरह के आदेश भी दिए. लेकिन जिस तरह से वहां पर अवैध खनन जारी रहा उसको लेकर याचिकाकर्ता की ओर से एक अवमानना याचिका दायर कर दी गई. जिसमें आरोप लगाया कि कोर्ट के आदेश के बावजूद भी अवैध खनन चल रहा है. जिसके बाद इस पूरे मामले में शुक्रवार को सुनवाई हुई कोर्ट ने कलेक्टर को ही मौके पर जाकर निरीक्षण करने के बाद रिपोर्ट पेश करने के आदेश दे दिए.

इंदौर। अवैध खनन को लेकर हाई कोर्ट की इंदौर खंडपीठ में तकरीबन ढाई साल पहले एक जनहित याचिका लगी गई थी. याचिका पर सुनवाई होने के बाद कोर्ट ने उस समय विभिन्न आदेश भी दिए लेकिन अवैध खनन जारी रहा. जिसको लेकर एक अवमानना याचिका दायर की गई. इस याचिका पर शुक्रवार को हुई सुनवाई के बाद कलेक्टर को मौके पर जाकर निरीक्षण कर रिपोर्ट तैयार कर कोर्ट के समक्ष पेश करने के आदेश दिए हैं.

मामले में कोर्ट ने सुनवाई करते हुए कलेक्टर को ही निरीक्षण कर यह बताने के आदेश दिए हैं कि अगर खनन चल रहा है तो उसे रोके सिर्फ शपथ पत्र देने से कुछ नहीं होता है. तकरीबन ढाई साल पहले अवैध खनन को लेकर जनहित याचिका लगाई गई थी, उस समय कोर्ट में सुनवाई करते हुए विभिन्न तरह के आदेश भी दिए. लेकिन जिस तरह से वहां पर अवैध खनन जारी रहा उसको लेकर याचिकाकर्ता की ओर से एक अवमानना याचिका दायर कर दी गई. जिसमें आरोप लगाया कि कोर्ट के आदेश के बावजूद भी अवैध खनन चल रहा है. जिसके बाद इस पूरे मामले में शुक्रवार को सुनवाई हुई कोर्ट ने कलेक्टर को ही मौके पर जाकर निरीक्षण करने के बाद रिपोर्ट पेश करने के आदेश दे दिए.

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