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अब मकान बनाना होगा आसान, रियल स्टेट को बढ़ावा देने के कमलनाथ सरकार ला रही नई पॉलिसी

मध्य प्रदेश में रियल इस्टेट को बढ़ावा देने के लिए कमलनाथ सरकार ने नई पालिसी बनाई है, जिसके चलते आम जनता, कॉलोनाइजर और निवेशकों को भी फायदा मिलेगा. फैसले को कैबिनेट ने भी अपनी मंजूरी दे दी है.

.नगरीय प्रशासन विभाग के प्रमुख सचिव संजय दुबे
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Published : Oct 17, 2019, 10:04 PM IST

Updated : Oct 17, 2019, 10:59 PM IST

इंदौर। मध्य प्रदेश में रियल इस्टेट को बढ़ावा देने के लिए अब नया नियम तैयार किया जा रहा है. जिसमें आम जनता, कॉलोनाइजर और निवेशकों को फायदा मिलेगा. इस फैसले पर कैबिनेट ने भी मंजूरी दे दी है. नगरीय प्रशासन विभाग के प्रमुख सचिव संजय दुबे ने बताया कि इस पालिसी के तहत छोटे आवासों के निर्माण के लिए तत्काल अनुमति दिए जाने की व्यवस्था की गई है.

रियल स्टेट को बढ़ावा देने के कमलनाथ सरकार ला रही नई पॉलिसी

उन्होंने बताया कि किराए से रहने वाले और झुग्गी में रहने वाले अगर तय समय तक नियमित किराया देते हैं, तो वह मकान सस्ती कीमत में उनके नाम ही कर दिया जाएगा. अभी तक प्रोजेक्ट की मंजूरी के लिए अलग-अलग 27 तरह के दस्तावेज देने होते थे लेकिन अब कॉलोनी नाइजर को ग्रामीण या शहरी क्षेत्र में कॉलोनी काटने के लिए अलग-अलग अनुमति लेने की जरूरत नहीं है.

वहीं बिल्डरों को कॉलोनी का निर्माण करने में 15 प्रतिशत ईडब्ल्यूएस आवासों का निर्माण करना पड़ता था. अब इतने ही खर्च की राशि में इसका उपयोग मुख्यमंत्री आवास मिशन के तहत आवास बनाने में किया जाएगा. संजय दुबे ने बताया कि ई व्हीकल को बढ़ावा देने के लिए सरकार पहले आओ पहले पाओ की नीति पर 100 फ़ीसदी छूट की नीति ला रही है. जिससे प्रदेश को ई व्हीकल का मैन्युफैक्चरिंग हब बनाया जा सके.

इंदौर। मध्य प्रदेश में रियल इस्टेट को बढ़ावा देने के लिए अब नया नियम तैयार किया जा रहा है. जिसमें आम जनता, कॉलोनाइजर और निवेशकों को फायदा मिलेगा. इस फैसले पर कैबिनेट ने भी मंजूरी दे दी है. नगरीय प्रशासन विभाग के प्रमुख सचिव संजय दुबे ने बताया कि इस पालिसी के तहत छोटे आवासों के निर्माण के लिए तत्काल अनुमति दिए जाने की व्यवस्था की गई है.

रियल स्टेट को बढ़ावा देने के कमलनाथ सरकार ला रही नई पॉलिसी

उन्होंने बताया कि किराए से रहने वाले और झुग्गी में रहने वाले अगर तय समय तक नियमित किराया देते हैं, तो वह मकान सस्ती कीमत में उनके नाम ही कर दिया जाएगा. अभी तक प्रोजेक्ट की मंजूरी के लिए अलग-अलग 27 तरह के दस्तावेज देने होते थे लेकिन अब कॉलोनी नाइजर को ग्रामीण या शहरी क्षेत्र में कॉलोनी काटने के लिए अलग-अलग अनुमति लेने की जरूरत नहीं है.

वहीं बिल्डरों को कॉलोनी का निर्माण करने में 15 प्रतिशत ईडब्ल्यूएस आवासों का निर्माण करना पड़ता था. अब इतने ही खर्च की राशि में इसका उपयोग मुख्यमंत्री आवास मिशन के तहत आवास बनाने में किया जाएगा. संजय दुबे ने बताया कि ई व्हीकल को बढ़ावा देने के लिए सरकार पहले आओ पहले पाओ की नीति पर 100 फ़ीसदी छूट की नीति ला रही है. जिससे प्रदेश को ई व्हीकल का मैन्युफैक्चरिंग हब बनाया जा सके.

Intro:हिंदुस्तान के दिल मध्य प्रदेश में पहली बार रियल इस्टेट को बढ़ावा देने के लिए ऐसे नियम तैयार किए जा रहे हैं जिसमें आम जनता कॉलोनी नाइजर और निवेशकों को फायदा मिल सके मध्यप्रदेश में मैग्नीफिसेंट एमपी के समय ही कैबिनेट में नहीं रियल स्टेट पॉलिसी को मंजूरी मिल गई है


Body:नगरीय प्रशासन विभाग के प्रमुख सचिव संजय दुबे ने पत्रकार वार्ता में नए नियमों की जानकारी साझा की दुबे ने बताया कि सरकार ने आम जनता, कॉलोनी नाइजर और निवेशकों को ध्यान में रखकर पॉलिसी बनाई है उन्होंने कहा कि खासतौर पर आम जनता के लिए छोटे आवासों के निर्माण की तत्काल अनुमति दिए जाने की व्यवस्था की गई है दूसरे शहर से आने वाले किराए से रहने वाले और झुग्गी वासियों को मकान में अगर तय समय तक नियमित किराया दिया जाएगा तो उन्हें मकान सस्ती कीमत में उनके नाम ही किया जा सकता है वही कॉलोनी नाइजर को लेकर भी सरकार ने एक राज्य एक कॉलोनी नाइजर प्रदेश बनाने का दावा किया है अभी तक प्रोजेक्ट की मंजूरी के लिए अलग-अलग 27 तरह के दस्तावेज देने होते थे लेकिन अब कॉलोनी नाइजर को ग्रामीण या शहरी क्षेत्र में कॉलोनी काटने के लिए अलग-अलग अनुमति लेने की जरूरत नहीं है बिल्डरों को कॉलोनी का निर्माण करने में 15% ईडब्ल्यूएस आवासों का निर्माण करना पड़ता था अब इतने ही खर्च की राशि जमा कर इसका उपयोग मुख्यमंत्री आवास मिशन के तहत जमा कर उपयोग आवाज बनाने में किया जाएगा

बाईट - संजय दुबे, नगरीय प्रशासन, प्रमुख सचिव


Conclusion:संजय दुबे ने बताया कि ई व्हीकल को बढ़ावा देने के लिए सरकार पहले आओ पहले पाओ की नीति पर 100 फ़ीसदी छूट की नीति ला रही है जिससे प्रदेश कोई भी कल का मैन्युफैक्चरिंग हब बनाया जा सके
Last Updated : Oct 17, 2019, 10:59 PM IST
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