इंदौर। मध्य प्रदेश में रियल इस्टेट को बढ़ावा देने के लिए अब नया नियम तैयार किया जा रहा है. जिसमें आम जनता, कॉलोनाइजर और निवेशकों को फायदा मिलेगा. इस फैसले पर कैबिनेट ने भी मंजूरी दे दी है. नगरीय प्रशासन विभाग के प्रमुख सचिव संजय दुबे ने बताया कि इस पालिसी के तहत छोटे आवासों के निर्माण के लिए तत्काल अनुमति दिए जाने की व्यवस्था की गई है.
उन्होंने बताया कि किराए से रहने वाले और झुग्गी में रहने वाले अगर तय समय तक नियमित किराया देते हैं, तो वह मकान सस्ती कीमत में उनके नाम ही कर दिया जाएगा. अभी तक प्रोजेक्ट की मंजूरी के लिए अलग-अलग 27 तरह के दस्तावेज देने होते थे लेकिन अब कॉलोनी नाइजर को ग्रामीण या शहरी क्षेत्र में कॉलोनी काटने के लिए अलग-अलग अनुमति लेने की जरूरत नहीं है.
वहीं बिल्डरों को कॉलोनी का निर्माण करने में 15 प्रतिशत ईडब्ल्यूएस आवासों का निर्माण करना पड़ता था. अब इतने ही खर्च की राशि में इसका उपयोग मुख्यमंत्री आवास मिशन के तहत आवास बनाने में किया जाएगा. संजय दुबे ने बताया कि ई व्हीकल को बढ़ावा देने के लिए सरकार पहले आओ पहले पाओ की नीति पर 100 फ़ीसदी छूट की नीति ला रही है. जिससे प्रदेश को ई व्हीकल का मैन्युफैक्चरिंग हब बनाया जा सके.