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सार्वजनिक नहीं होगा गणेश प्रतिमाओं और ताजिए का विसर्जन, प्रशासन ने लगाई रोक

इंदौर जिले में प्रशासन ने धार्मिक त्योहारों के आयोजन सार्वजनिक स्थलों पर होने पर पूरी तरह से रोक लगा दी है. कोई भी मूर्ति या ताजिए को सार्वजनिक तौर पर विसर्जित नहीं कर सकेगा, न ही कोई रैली, और ढोल नगाड़े भी नहीं निकाले जाएंगे. घरों में ही लोग विसर्जन कर सकते हैं.

Administration publicly banned Ganesh idols and Tajiya immersion
प्रशासन ने सार्वजनिक तौर पर लगाई गणेश प्रतिमाओं और ताजिया विसर्जन पर रोक
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Published : Aug 30, 2020, 9:33 AM IST

इंदौर। कोरोना संक्रमण को देखते हुए प्रशासन ने धार्मिक त्योहारों के आयोजन पर पूरी तरह से रोक लगा दी है. वहीं इसी कड़ी में इंदौर में भी धार्मिक त्योहारों के आयोजन सार्वजनिक स्थलों पर नहीं हो सकेंगे. इस संबंध में इंदौर जिला प्रशासन ने प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं, जारी आदेश के अनुसार सम्पूर्ण इंदौर जिले में पहले ही आदेश जारी कर दिया गया था. कोई भी धार्मिक कार्य, त्योहार का आयोजन सार्वजनिक स्थलों पर नहीं किया जा सकेगा. साथ ही ना कोई धार्मिक जुलूस या रैली निकाली जा सकेगी, सार्वजनिक स्थानों पर किसी प्रकार की मूर्ति, झांकी, ताजिए आदि की स्थापना नहीं की जा सकेगी. सभी आमजनों से अपेक्षा की गई है कि वे अपने-अपने घरों में पूजा-उपासना करें.

मूर्तियों का विसर्जन, नदी और तालाबों में नहीं होगा

गणेश प्रतिमाओं का विर्सजन नदी, तालाबों, कुओं, बावड़ी आदि में नहीं किया जा सकेगा. बिलावली तालाब, पिपल्यापाला तालाब, सिरपुर तालाब, जवाहर टेकरी, यशवंत सागर आदि समस्त जल आपूर्ति स्थलों पर प्रतिमाओं का विसर्जन पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा.

एसडीएम, सीएसपी एवं जोनल अधिकारी या मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत या मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर परिषद से समन्वय कर प्रत्येक वार्ड में गणेश प्रतिमाओं को विसर्जन के लिए एकत्रीकरण हेतु स्थल का चयन कर व्यवस्था बनाएंगे.

उक्त स्थल पर नगर निगम गणेश प्रतिमाओं को विसर्जन के लिए एकत्रित करेगा, ये प्रतिमाएं संबंधित व्यक्ति द्वारा स्वयं ही निजी वाहन से इन एकत्रीकरण केन्द्रों पर पहुचांई जा सकेगी, मूर्तियां पहुंचते समय भीड़ इकट्ठी नहीं की जाएगी, समूह के रूप में नहीं जाएंगे और ढोल इत्यादि का उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा.

ताजिए का विसर्जन कर्बला में नहीं हो सकेगा..

ताजियों की स्थापना सार्वजनिक स्थल पर नहीं की जा सकेगी तथा ताजियों का विसर्जन कर्बला पर किया जाना पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगा. जहां तक संभव हो ताजिए को ठंडा धार्मिक रीति से घर पर ही किया जाए, इसके अतिरिक्त एसडीएम, सीएसपी ने अपने क्षेत्र में नगर निगम से समन्वय स्थापित कर विसर्जन के लिए ताजिये जो कि छोटे एवं घरों पर रखे गए हैं. उनके एकत्रीकरण केंद्र चिन्हित कर उक्त स्थल पर नगर निगम ने विसर्जन के लिए ताजिए एकत्रित किये जायेंगे.

यहां से शासकीय व्यवस्था के तहत ताजिए आने वाले दिनों में ठंडे किये जायेंगे, ये ताजिए संबंधित व्यक्ति द्वारा स्वयं ही इन एकत्रीकरण केन्द्रों पर पहुंचाएं जाएंगे. ताजिया पहुंचाते समय भीड़ इकट्ठी नहीं की जाएगी, समूह के रूप नहीं जाएंगे, एवं ढोल-ढमाके इत्यादि का उपयोग पूरी तरह से ही प्रतिबंधित रहेगा.

यह स्थल गणेश प्रतिमा एकत्रीकरण स्थल से भिन्न रहेंगे

वहीं ग्रामीण नगर परिषद क्षेत्रों में उपरोक्तानुसार विसर्जन के लिए गणेश प्रतिमाओं तथा ताजिए का एकत्रीकरण स्थानीय निकायों जनपद पंचायत, केंटोनमेंट बोर्ड, नगर परिषद करेंगे. जिसके लिए संबंधित एसडीएम और एसडीओपी ने समन्वय बनाकर एकत्रीकरण स्थल निर्धारित किया है. जहां सभी लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा, मास्क पहनना होगा, साथ ही सेनिटाइजर का इस्तेमाल करना होगा.

इंदौर। कोरोना संक्रमण को देखते हुए प्रशासन ने धार्मिक त्योहारों के आयोजन पर पूरी तरह से रोक लगा दी है. वहीं इसी कड़ी में इंदौर में भी धार्मिक त्योहारों के आयोजन सार्वजनिक स्थलों पर नहीं हो सकेंगे. इस संबंध में इंदौर जिला प्रशासन ने प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं, जारी आदेश के अनुसार सम्पूर्ण इंदौर जिले में पहले ही आदेश जारी कर दिया गया था. कोई भी धार्मिक कार्य, त्योहार का आयोजन सार्वजनिक स्थलों पर नहीं किया जा सकेगा. साथ ही ना कोई धार्मिक जुलूस या रैली निकाली जा सकेगी, सार्वजनिक स्थानों पर किसी प्रकार की मूर्ति, झांकी, ताजिए आदि की स्थापना नहीं की जा सकेगी. सभी आमजनों से अपेक्षा की गई है कि वे अपने-अपने घरों में पूजा-उपासना करें.

मूर्तियों का विसर्जन, नदी और तालाबों में नहीं होगा

गणेश प्रतिमाओं का विर्सजन नदी, तालाबों, कुओं, बावड़ी आदि में नहीं किया जा सकेगा. बिलावली तालाब, पिपल्यापाला तालाब, सिरपुर तालाब, जवाहर टेकरी, यशवंत सागर आदि समस्त जल आपूर्ति स्थलों पर प्रतिमाओं का विसर्जन पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा.

एसडीएम, सीएसपी एवं जोनल अधिकारी या मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत या मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर परिषद से समन्वय कर प्रत्येक वार्ड में गणेश प्रतिमाओं को विसर्जन के लिए एकत्रीकरण हेतु स्थल का चयन कर व्यवस्था बनाएंगे.

उक्त स्थल पर नगर निगम गणेश प्रतिमाओं को विसर्जन के लिए एकत्रित करेगा, ये प्रतिमाएं संबंधित व्यक्ति द्वारा स्वयं ही निजी वाहन से इन एकत्रीकरण केन्द्रों पर पहुचांई जा सकेगी, मूर्तियां पहुंचते समय भीड़ इकट्ठी नहीं की जाएगी, समूह के रूप में नहीं जाएंगे और ढोल इत्यादि का उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा.

ताजिए का विसर्जन कर्बला में नहीं हो सकेगा..

ताजियों की स्थापना सार्वजनिक स्थल पर नहीं की जा सकेगी तथा ताजियों का विसर्जन कर्बला पर किया जाना पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगा. जहां तक संभव हो ताजिए को ठंडा धार्मिक रीति से घर पर ही किया जाए, इसके अतिरिक्त एसडीएम, सीएसपी ने अपने क्षेत्र में नगर निगम से समन्वय स्थापित कर विसर्जन के लिए ताजिये जो कि छोटे एवं घरों पर रखे गए हैं. उनके एकत्रीकरण केंद्र चिन्हित कर उक्त स्थल पर नगर निगम ने विसर्जन के लिए ताजिए एकत्रित किये जायेंगे.

यहां से शासकीय व्यवस्था के तहत ताजिए आने वाले दिनों में ठंडे किये जायेंगे, ये ताजिए संबंधित व्यक्ति द्वारा स्वयं ही इन एकत्रीकरण केन्द्रों पर पहुंचाएं जाएंगे. ताजिया पहुंचाते समय भीड़ इकट्ठी नहीं की जाएगी, समूह के रूप नहीं जाएंगे, एवं ढोल-ढमाके इत्यादि का उपयोग पूरी तरह से ही प्रतिबंधित रहेगा.

यह स्थल गणेश प्रतिमा एकत्रीकरण स्थल से भिन्न रहेंगे

वहीं ग्रामीण नगर परिषद क्षेत्रों में उपरोक्तानुसार विसर्जन के लिए गणेश प्रतिमाओं तथा ताजिए का एकत्रीकरण स्थानीय निकायों जनपद पंचायत, केंटोनमेंट बोर्ड, नगर परिषद करेंगे. जिसके लिए संबंधित एसडीएम और एसडीओपी ने समन्वय बनाकर एकत्रीकरण स्थल निर्धारित किया है. जहां सभी लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा, मास्क पहनना होगा, साथ ही सेनिटाइजर का इस्तेमाल करना होगा.

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