इंदौर। मादक पदार्थ की तस्करी करने वाले एक दोषी को कोर्ट ने 5 साल की सजा के साथ 30,000 के अर्थदण्ड से दंडित किया है, बता दें कि तस्कर को पिछले दिनों पुलिस ने 500 ग्राम मादक पदार्थ के साथ गिरफ्तार किया था और पूरे मामले में इंदौर की जिला कोर्ट में सुनवाई चल रही थी, फिलहाल सुनवाई पूरी होने के बाद कोर्ट ने दोषी को सजा सुनाई है.
- चार साल बाद आया फैसला
बता दें कि इस पूरे मामले में 16 जून 2017 को पुलिस ने तस्कर को मादक पदार्थ की तस्करी करते हुए गिरफ्तार किया था, उसके बाद से लगातार इंदौर की जिला कोर्ट में पूरे मामले की सुनवाई चल रही थी, उसी पूरे मामले में शनिवार को सुनवाई करते हुए कोर्ट ने आरोपी को 5 साल की कैद व 30000 के अर्थदंड से दंडित किया है, बता दें कि पूरे मामले में इंदौर की जिला कोर्ट में सुनवाई चल रही थी. जिसपर शनिवार को कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया.