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जिला कोर्ट में हुए होटल मैनेजर के बयान, आरोपी महिला के आवेदन पर सुनवाई

निगम अधिकारी हरभजन सिंह के खिलाफ दुष्कर्म के आरोप में हनीट्रैप केस की आरोपी महिला के आवेदन पर कोर्ट में सुनवाई हुई. जिसमें होटल मैनेजर के बयान जिला कोर्ट में दर्ज हुए.

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Published : Mar 18, 2021, 1:25 AM IST

District Court Indore
जिला कोर्ट इंदौर

इंदौर। जिला कोर्ट में पिछले दिनों हनीट्रैप मामले की आरोपी महिला की ओर से निगम अधिकारी हरभजन सिंह के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज करने के लिए एक आवेदन लगाया था, जिस पर पिछले दिनों आरोपी महिला की ओर से कोर्ट ने बयान दिए थे. जिसके बाद बुधवार को होटल मैनेजर के भी बयान हुए. हनीट्रैप मामले में नगर निगम इंजीनियर हरभजन सिंह के खिलाफ दुष्कर्म के मामले में जिला कोर्ट में इंदौर के होटल श्रीके मैनेजर दिनेश परसानी के बयान हुए.

हरभजन सिंह के कहने पर हुआ रुम बुक

रेप पीड़िता के वकील यासिर खान के मुताबिक मैनेजर ने कोर्ट में उपस्थित होकर बताया कि 18 अगस्त 2019 को हरभजन सिंह का होटल श्री में उसके पास फोन आया था उसने कहा कि होटल में एक कमरा बुक कर दो. उसके कुछ अधिकारी गेस्ट आने वाले हैं. तब एक महिला और पीड़ित युवती उस होटल में पहुंची और युवती ने हरभजन से फोन पर बात कराई तो हरभजन सिंह ने कहा कि इन लड़कियों को रूम दे दो.

जिला कोर्ट में हुए होटल मैनेजर के बयान- वकील

हनीट्रैप केस में इंदौर हाईकोर्ट ने सुनाया फैसला, नहीं होगी सीबीआई जांच

पुलिस ने हरभजन सिंह के दबाव में नहीं की कार्रवाई

तब होटल संचालक ने कहा कि वह रूम इन दोनों युवतियों को दे दिया है. होटल मैनेजर ने कोर्ट के सामने बुकिंग रजिस्टर की प्रति भी पेश की. जिसमें हरभजन सिंह ने रूम बुक किए जाने का उल्लेख. एक अन्य साक्षी ने कोर्ट को यह बताया कि पीड़ित युवती के पिता उसके परिचित हैं. उन्होंने पीड़िता पिता के साथ डीआईजी इंदौर को शिकायत की थी, हरभजन सिंह के खिलाफ दुष्कर्म के आरोप में एक एफआईआर दर्ज की जाए लेकिन हरभजन सिंह के प्रभाव में आकर पुलिस ने एफआईआर दर्ज नहीं की. कोर्ट के निर्देश पर शासकीय चिकित्सालय उज्जैन में पीड़ित युवती का मेडिकल परीक्षण किया गया, जिसकी रिपोर्ट सीलबंद कोर्ट को जमा की गई है. कोर्ट ने पीड़ित युवती का मेडिकल परीक्षण करने वाले चिकित्सक को गवाही के लिए 22 मार्च की पेशी निश्चित की है.

चिकित्सक की गवाही हो सकती है खास

वहीं आने वाले दिनों में इस पूरे मामले में चिकित्सक की गवाही भी इंदौर की जिला कोर्ट में होगी और जिस तरह से चिकित्सक कोर्ट के समक्ष उपस्थित होकर बयान देंगे, निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में कोर्ट निगम अधिकारी के खिलाफ विभिन्न तरह के आदेश जारी कर सकती है. जिला कोर्ट में लगातार हनीट्रैप मामले से संबंधित मामले की सुनवाई हो रही है और आरोपी महिला ने इंदौर की जिला कोर्ट में आवेदन लगाकर पूरे मामले में निगम अधिकारी के खिलाफ रेप की धाराओं में दर्ज कराने की गुहार लगाई है. उसी आवेदन पर लगातार इंदौर जिला कोर्ट में सुनवाई हो रही है.

इंदौर। जिला कोर्ट में पिछले दिनों हनीट्रैप मामले की आरोपी महिला की ओर से निगम अधिकारी हरभजन सिंह के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज करने के लिए एक आवेदन लगाया था, जिस पर पिछले दिनों आरोपी महिला की ओर से कोर्ट ने बयान दिए थे. जिसके बाद बुधवार को होटल मैनेजर के भी बयान हुए. हनीट्रैप मामले में नगर निगम इंजीनियर हरभजन सिंह के खिलाफ दुष्कर्म के मामले में जिला कोर्ट में इंदौर के होटल श्रीके मैनेजर दिनेश परसानी के बयान हुए.

हरभजन सिंह के कहने पर हुआ रुम बुक

रेप पीड़िता के वकील यासिर खान के मुताबिक मैनेजर ने कोर्ट में उपस्थित होकर बताया कि 18 अगस्त 2019 को हरभजन सिंह का होटल श्री में उसके पास फोन आया था उसने कहा कि होटल में एक कमरा बुक कर दो. उसके कुछ अधिकारी गेस्ट आने वाले हैं. तब एक महिला और पीड़ित युवती उस होटल में पहुंची और युवती ने हरभजन से फोन पर बात कराई तो हरभजन सिंह ने कहा कि इन लड़कियों को रूम दे दो.

जिला कोर्ट में हुए होटल मैनेजर के बयान- वकील

हनीट्रैप केस में इंदौर हाईकोर्ट ने सुनाया फैसला, नहीं होगी सीबीआई जांच

पुलिस ने हरभजन सिंह के दबाव में नहीं की कार्रवाई

तब होटल संचालक ने कहा कि वह रूम इन दोनों युवतियों को दे दिया है. होटल मैनेजर ने कोर्ट के सामने बुकिंग रजिस्टर की प्रति भी पेश की. जिसमें हरभजन सिंह ने रूम बुक किए जाने का उल्लेख. एक अन्य साक्षी ने कोर्ट को यह बताया कि पीड़ित युवती के पिता उसके परिचित हैं. उन्होंने पीड़िता पिता के साथ डीआईजी इंदौर को शिकायत की थी, हरभजन सिंह के खिलाफ दुष्कर्म के आरोप में एक एफआईआर दर्ज की जाए लेकिन हरभजन सिंह के प्रभाव में आकर पुलिस ने एफआईआर दर्ज नहीं की. कोर्ट के निर्देश पर शासकीय चिकित्सालय उज्जैन में पीड़ित युवती का मेडिकल परीक्षण किया गया, जिसकी रिपोर्ट सीलबंद कोर्ट को जमा की गई है. कोर्ट ने पीड़ित युवती का मेडिकल परीक्षण करने वाले चिकित्सक को गवाही के लिए 22 मार्च की पेशी निश्चित की है.

चिकित्सक की गवाही हो सकती है खास

वहीं आने वाले दिनों में इस पूरे मामले में चिकित्सक की गवाही भी इंदौर की जिला कोर्ट में होगी और जिस तरह से चिकित्सक कोर्ट के समक्ष उपस्थित होकर बयान देंगे, निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में कोर्ट निगम अधिकारी के खिलाफ विभिन्न तरह के आदेश जारी कर सकती है. जिला कोर्ट में लगातार हनीट्रैप मामले से संबंधित मामले की सुनवाई हो रही है और आरोपी महिला ने इंदौर की जिला कोर्ट में आवेदन लगाकर पूरे मामले में निगम अधिकारी के खिलाफ रेप की धाराओं में दर्ज कराने की गुहार लगाई है. उसी आवेदन पर लगातार इंदौर जिला कोर्ट में सुनवाई हो रही है.

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