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कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी के साथियों को मिली जमानत

कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी की सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद मुनव्वर के चारों साथियों को हाई कोर्ट ने जमानत दे दी है. कुछ दिन पहले कोर्ट ने मुनव्वर के दो साथियों को जमानत दी थी, आज हाई कोर्ट ने दो और साथियों को जमानत दे दी है.

Comedian Munawar Farooqui
कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी
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Published : Feb 26, 2021, 11:07 PM IST

इंदौर। कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी के साथ जेल में बंद उसके दो और साथियों को इंदौर जिला कोर्ट से जमानत मिल गई है. दोनों साथी काफी दिनों से इंदौर की सेंट्रल जेल में बंद थे. मुनव्वर फारूकी की जमानत होने के बाद से ही लगातार अपनी जमानत के लिए प्रयास कर रहे थे. फिलहाल पूरे मामले में दोनों को जमानत मिल गई है.

  • मुनव्वर के दो दोस्तों को मिली जमानत

कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी की सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के साथ उसके साथ जेल में बंद अन्य आरोपी भी धीरे-धीरे जमानत के लिए कोर्ट के माध्यम से याचिका लगा रहे थे. इस पूरे मामले में उसके साथ जेल में बंद रहने वाले आरोपी सदाकत खान और नलिन यादव को भी इंदौर की हाई कोर्ट ने जमानत दे दी हैं. पिछले दिनों दोनों आरोपियों ने इंदौर हाई कोर्ट में जमानत के लिए याचिका लगाई थी. जिस पर आज सुनवाई हुई और सुनवाई होने के बाद इंदौर हाई कोर्ट ने दोनों आरोपियों को राहत दी है. दोनों आरोपियों को तकरीबन 2 महीने के इंतजार करने के बाद आज जमानत मिली है.

'मुझे न्यायपालिका पर है विश्वास', जेल से रिहाई के बाद बोले कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी

  • एक जनवरी को कार्यक्रम के दौरान हुई थी कर्रवाई

एक जनवरी को इंदौर के तुकोगंज थाना क्षेत्र के 56 दुकान पर कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी ने एक कार्यक्रम आयोजित किया था. उस कार्यक्रम में हिंदू रक्षक संगठन से जुड़े हुए एकलव्य गौड़ और अन्य कार्यकर्ता उपस्थित हुए थे. उसके बाद जैसा ही कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी ने हिंदू देवी-देवता सहित केंद्रीय मंत्रियों पर अभद्र टिप्पणी की तो हिंदू रक्षक संगठन से जुड़े कार्यकर्ताओं ने जमकर हल्ला मचाते हुए मुनव्वर फारूकी और चार अन्य लोगों को पकड़कर तुकोगंज पुलिस के हवाले कर दिया था.

एक महीने जेल में बिताने के बाद मुनव्वर फारूकी ने जब सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई तो सुप्रीम कोर्ट ने पूरे मामले में संज्ञान लेते हुए मुनव्वर फारूकी को जमानत दी थी. उसके बाद से ही उसके साथ जेल में बंद अन्य आरोपी जिसमें सदाकत खान, नलिन यादव, एडविन और प्रखर शामिल थे. उनकी भी उम्मीद जागी थी कि अब उन्हें भी जमानत मिल जाएगी पिछले दिनों प्रखर और एडविन को इंदौर हाई कोर्ट ने जमानत दे दी थी, तो वहीं अब सदाकत खान और नलिन यादव को भी इंदौर हाई कोर्ट ने जमानत दे दी है.

इंदौर। कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी के साथ जेल में बंद उसके दो और साथियों को इंदौर जिला कोर्ट से जमानत मिल गई है. दोनों साथी काफी दिनों से इंदौर की सेंट्रल जेल में बंद थे. मुनव्वर फारूकी की जमानत होने के बाद से ही लगातार अपनी जमानत के लिए प्रयास कर रहे थे. फिलहाल पूरे मामले में दोनों को जमानत मिल गई है.

  • मुनव्वर के दो दोस्तों को मिली जमानत

कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी की सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के साथ उसके साथ जेल में बंद अन्य आरोपी भी धीरे-धीरे जमानत के लिए कोर्ट के माध्यम से याचिका लगा रहे थे. इस पूरे मामले में उसके साथ जेल में बंद रहने वाले आरोपी सदाकत खान और नलिन यादव को भी इंदौर की हाई कोर्ट ने जमानत दे दी हैं. पिछले दिनों दोनों आरोपियों ने इंदौर हाई कोर्ट में जमानत के लिए याचिका लगाई थी. जिस पर आज सुनवाई हुई और सुनवाई होने के बाद इंदौर हाई कोर्ट ने दोनों आरोपियों को राहत दी है. दोनों आरोपियों को तकरीबन 2 महीने के इंतजार करने के बाद आज जमानत मिली है.

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  • एक जनवरी को कार्यक्रम के दौरान हुई थी कर्रवाई

एक जनवरी को इंदौर के तुकोगंज थाना क्षेत्र के 56 दुकान पर कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी ने एक कार्यक्रम आयोजित किया था. उस कार्यक्रम में हिंदू रक्षक संगठन से जुड़े हुए एकलव्य गौड़ और अन्य कार्यकर्ता उपस्थित हुए थे. उसके बाद जैसा ही कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी ने हिंदू देवी-देवता सहित केंद्रीय मंत्रियों पर अभद्र टिप्पणी की तो हिंदू रक्षक संगठन से जुड़े कार्यकर्ताओं ने जमकर हल्ला मचाते हुए मुनव्वर फारूकी और चार अन्य लोगों को पकड़कर तुकोगंज पुलिस के हवाले कर दिया था.

एक महीने जेल में बिताने के बाद मुनव्वर फारूकी ने जब सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई तो सुप्रीम कोर्ट ने पूरे मामले में संज्ञान लेते हुए मुनव्वर फारूकी को जमानत दी थी. उसके बाद से ही उसके साथ जेल में बंद अन्य आरोपी जिसमें सदाकत खान, नलिन यादव, एडविन और प्रखर शामिल थे. उनकी भी उम्मीद जागी थी कि अब उन्हें भी जमानत मिल जाएगी पिछले दिनों प्रखर और एडविन को इंदौर हाई कोर्ट ने जमानत दे दी थी, तो वहीं अब सदाकत खान और नलिन यादव को भी इंदौर हाई कोर्ट ने जमानत दे दी है.

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