इंदौर: कॉमेडियन मुनव्वर फारुकी की ओर से इंदौर हाईकोर्ट में एक जमानत याचिका लगाई गई थी. याचिका पर आज हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. मुनव्वर फारूकी की ओर से राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित हुए और उन्होंने मुनव्वर फारूकी की ओर से पैरवी की. फिलहाल हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा है.
सरकार की ओर रखा यह पक्ष-:
वहीं इस पूरे मामले में सरकार की ओर से पैरवी पुष्यमित्र भार्गव ने की. पुष्यमित्र भार्गव ने हाईकोर्ट के समक्ष तर्क रखे कि पुलिस ने जो कार्रवाई की है वह पूरी तरीके से सही है और मुनव्वर फारूकी के कई ऑडियो-वीडियो भी कोर्ट के समक्ष रखे गए और मांग की गई कि इनकी जांच करवाई जाए.
जानिए पूरा मामला
बता दें एक जनवरी को इंदौर के तुकोगंज थाना क्षेत्र के 56 दुकान के एक कैफे में मुनव्वर फारूकी ने एक कॉमेडी शो रखा गया. उस कॉमेडी शो में मुनव्वर फारूकी ने हिंदू देवी-देवताओं पर अश्लील टिप्पणी की थी, जहां पहले से ही हिंद रक्षक संगठन से जुड़े कार्यकर्ता भी मौजूद थे उन्होंने हंगामा करते हुए मुनव्वर फारुकी को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया था और पुलिस ने इस पूरे मामले में कार्रवाई करते हुए मुनव्वर फारूकी को पकड़ कर विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज कर इंदौर की जिला कोर्ट में पेश किया, जहां कोर्ट ने कॉमेडियन को जेल भेज दिया. हालांकि दो बार मुनव्वर फारूकी की ओर से जमानत के लिए आवेदन लगाया था लेकिन दोनों आवेदनों को खारिज कर दिया गया.