ETV Bharat / state

शॉपिंग मॉल बनने से पहले ही हुआ अवैध खनन, प्रशासन ने की कार्रवाई - इंदौर न्यूज

इंदौर में मुरम की अवैध खुदाई को लेकर . लाभम प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड और सुयश एग्जिम प्राइवेट लिमिटेड पर कार्रवाई की गई है. दोनों कंपनियां शहर में शॉपिंग मॉल की निर्माण करने का काम कर रही थी. प्रशासन ने दो शॉपिंग मॉल की निर्माण अनुमति निरस्त कर दी गई है.

Action taken on the company that built the shopping mall
शॉपिंग मॉल की निर्माण करने वाली कंपनी पर कार्रवाई
author img

By

Published : Jan 23, 2021, 12:35 PM IST

इंदौर। शहर में अवैध खनिज की खुदाई को लेकर जारी अभियान के चलते निर्माण के पहले ही शहर के दो शॉपिंग मॉल की निर्माण अनुमति निरस्त कर दी गई है. लाभम प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड और सुयश एग्जिम प्राइवेट लिमिटेड द्वारा बनाए जा रहे शॉपिंग मॉल के स्थान पर निर्माण एजेंसी द्वारा बड़े पैमाने पर मुरम की खुदाई की गई थी. जिसकी जानकारी खनिज विभाग को नहीं दी थी. जिसके बाद अब दोनों शॉपिंग मॉल के बिल्डर के खिलाफ करोड़ों रूपए की वसूली निर्धारित की जा रही है.

अवैध खनन पर कार्रवाई
एडीएम अभय बेडेकर ने बताया जब तक उक्त राशि डेवलपर और भूमि स्वामी द्वारा नहीं चुकाई जाती तब तक शॉपिंग माल की बिल्डिंग परमिशन स्थगित रखी जाएगी. उन्होंने नगर निगम के सिटी प्लानर को निर्देश दिए हैं, कि दोनों शॉपिंग मॉल के डेवलपर के खिलाफ कार्रवाई तय की जाए. पूरे प्रकरण में सुयश एग्जिम प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर अनिल डूंगरमल पोद्दार और लाभम प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर सत्यनारायण के खिलाफ अवैध खनिज उत्खनन पर अर्थदंड आरोपित किया गया है. लाभ हम प्रॉपर्टीज के संचालक और बिल्डर पूर्व मंत्री जीतू पटवारी के करीबी हैं. जिन्होंने मौके से अवैध उत्खनन कर बिना अनुमति के मुरम खोदी गई.

इंदौर। शहर में अवैध खनिज की खुदाई को लेकर जारी अभियान के चलते निर्माण के पहले ही शहर के दो शॉपिंग मॉल की निर्माण अनुमति निरस्त कर दी गई है. लाभम प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड और सुयश एग्जिम प्राइवेट लिमिटेड द्वारा बनाए जा रहे शॉपिंग मॉल के स्थान पर निर्माण एजेंसी द्वारा बड़े पैमाने पर मुरम की खुदाई की गई थी. जिसकी जानकारी खनिज विभाग को नहीं दी थी. जिसके बाद अब दोनों शॉपिंग मॉल के बिल्डर के खिलाफ करोड़ों रूपए की वसूली निर्धारित की जा रही है.

अवैध खनन पर कार्रवाई
एडीएम अभय बेडेकर ने बताया जब तक उक्त राशि डेवलपर और भूमि स्वामी द्वारा नहीं चुकाई जाती तब तक शॉपिंग माल की बिल्डिंग परमिशन स्थगित रखी जाएगी. उन्होंने नगर निगम के सिटी प्लानर को निर्देश दिए हैं, कि दोनों शॉपिंग मॉल के डेवलपर के खिलाफ कार्रवाई तय की जाए. पूरे प्रकरण में सुयश एग्जिम प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर अनिल डूंगरमल पोद्दार और लाभम प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर सत्यनारायण के खिलाफ अवैध खनिज उत्खनन पर अर्थदंड आरोपित किया गया है. लाभ हम प्रॉपर्टीज के संचालक और बिल्डर पूर्व मंत्री जीतू पटवारी के करीबी हैं. जिन्होंने मौके से अवैध उत्खनन कर बिना अनुमति के मुरम खोदी गई.
ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.