नर्मदापुरम। एडिशनल डीपीओ एचजी यादव ने बताया करीब डेढ़ साल तक चले इस प्रकरण में प्रथम अपर सत्र न्यायालय इटारसी हर्ष भदौरिया ने गवाहों, डीएनए टेस्ट और रेप पीड़िता द्वारा आरोपी की पहचान किए जाने के बाद भूपेंद्र सिंह को यह सजा विभिन्न धाराओं में सुनाई है. ये घटना 11 फरवरी 2022 में संपर्क क्रांति एक्सप्रेस में हुई थी. पैंट्री कार मैनेजर भूपेंद्र सिंह तोमर को कोर्ट ने उम्रकैद के साथ ही 5 हजार रुपए का जुर्माना ठोका है. इसके साथ ही मारपीट की धारा 323, जान से मारने की धमकी 506 के तहत 2 साल की सजा सुनाई गई.
पैंट्री कार में बनाया हवस का शिकार : कर्नाटक- हजरत निजामुद्दीन संपर्क क्रांति एक्सप्रेस की पैंट्री कार में डेढ़ साल पहले 21 साल की युवती से दुष्कर्म के मामले में पैंट्री कार के मैनेजर भूपेंद्र सिंह तोमर पर रेप का आरोप दोष सिद्ध हुआ है. मामले के अनुसार पीड़िता 9 फरवरी 2022 को युवती दिल्ली से मुंबई के लिए ट्रेन में सवार हुई. वहां उसे लोग बोले कि मुंबई अच्छा शहर नहीं है, यहां लड़कियों को बेच दिया जाता है. तुम वापस चली जाओ. लोगों के कहने पर युवती ने 11 फरवरी की दोपहर 12 बजे मुंबई से दिल्ली आने के लिए ट्रेन पकड़ी. इस ट्रेन में भीड़ थी. इसलिए भुसावल रेलवे स्टेशन पर वह उतर गई. यहां से उसी दिन युवती शाम 6 बजे यशवंतपुर-निजामुद्दीन संपर्क क्रांति एक्सप्रेस (12629) के एसी कोच में बैठ गई. वह फर्श पर ही कंबल बिछाकर सो गई.
पीड़िता ने यात्रियों को बताई व्यथा : इसी दौरान रात करीब 8 बजे मैनेजर भूपेंद्र सिंह ने उसे उठाया. उसने बोला कि यहां क्यों सो रही हो? जनरल डिब्बे में सीट खाली है, वहां जाओ. कुछ देर बाद मैनेजर युवती को उठाकर युवती को पैंट्री कार में ले गया. वहां उसके साथ दुष्कर्म किया गया. भूपेंद्र तोमर ने युवती को चांटे भी मारे और ट्रेन से फेंकने की धमकी दी. जिसके बाद पीड़िता रोती हुई अपना सामान उठाकर दूसरे कोच में चली गई. पीड़िता ने ट्रेन के अन्य यात्रियों को घटना के बारे में बताया. यह घटना हरदा- इटारसी के बीच में हुई थी. घटना जिस वक्त उजागर हुई, तब तक ट्रेन इटारसी से आगे निकल चुकी थी. भोपाल पहुंचने पर जीआरपी, आरपीएफ ने ट्रेन को अटेंड किया.
Must Read: ये खबरें भी पढ़ें... |
भोपाल में केस दर्ज : पीड़िता ने भोपाल स्टेशन पर शिकायत की थी. रेलवे पुलिस ने ट्रेन के पैंट्री कार के मैनेजर के खिलाफ दुष्कर्म, मारपीट सहित अन्य धाराओं में केस दर्ज किया था. घटना के बाद आरोपी मैनेजर ट्रेन के दूसरे कोच में जाकर छिप गया था. उसे झांसी रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार किया गया था. कोर्ट ने दलील कि आरोपी ने ट्रेन के पैंट्री कार के मैनेजर रूप में कार्य करते हुए रेप जैसा गंभीर अपराध किया है, जो किसी भी दशा में न्यूनतम दंड के योग्य नहीं कहा जा सकता.