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कंटेनमेंट मुक्त हुआ इटारसी, नाला मोहल्ला से हटाई गई बेरिकेडिंग

होशंगाबाद के इटारसी में बुधवार को बकि एकमात्र कंटेनमेंट जोन को भी खत्म करके वहां से बेरिकेडिंग हटा दी गई है. यहां 28 अप्रैल को कोरोना मरीज मिला था, जिसके बाद क्षेत्र को कंटेनमेंट घोषित कर बेरिकेडिंग कर दी गई थी. पढ़िए पूरी खबर....

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कंटेनमेंट मुक्त हुआ इटारसी
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Published : Jun 4, 2020, 7:44 AM IST

होशंगाबाद। इटारसी में प्रशासन ने शहर का एकमात्र बाकि कंटेनमेंट जोन भी खत्म करके वहां से सारी बेरिकेडिंग हटा दी है. अब शहर में कोई भी कंटेनमेंट जोन नहीं है. इधर बाजार में भी ग्राहकों को हो रही असुविधा को ध्यान में रखते हुए बेरिकेडिंग भी हटा दी गई है. बेरिकेडिंग होने से कई व्यापारियों को परेशानी हो रही थी और पार्किंग व्यवस्था भी गड़बड़ा रही थी.

एसडीएम सतीश राय ने नाला मोहल्ला का एकमात्र शेष कंटेन्मेंट जोन को खत्म करने के आदेश आज जारी किया. 28 अप्रैल से नाला मोहल्ला में कोविड-19 का संक्रमित पॉजिटिव मिलने के कारण क्षेत्र को कंटेन्मेंट जोन घोषित किया गया था. इस कंटेनमेंट जोन में पाये गये अंतिम मामले के बाद तीन हफ्ते तक कोई मरीज सामने नहीं आया, लिहाजा पॉजिटिव के सारे संपर्कों का 21 दिन तक फालोअप पूरा हो चुका है.

सीएमएचओ कार्यालय के पत्र के बाद एसडीओपी की अनुशंसा के आधार पर नाला मोहल्ला कन्टेनमेंट प्लान और गतिविधियों को बंद करके कंटेन्मेंट जोन को समाप्त किया गया, हालांकि डीएम के आदेश अनुसार लागू धारा 144 के तहत प्रतिबंध और दंड प्रावधान यहां लागू रहेंगे.

होशंगाबाद। इटारसी में प्रशासन ने शहर का एकमात्र बाकि कंटेनमेंट जोन भी खत्म करके वहां से सारी बेरिकेडिंग हटा दी है. अब शहर में कोई भी कंटेनमेंट जोन नहीं है. इधर बाजार में भी ग्राहकों को हो रही असुविधा को ध्यान में रखते हुए बेरिकेडिंग भी हटा दी गई है. बेरिकेडिंग होने से कई व्यापारियों को परेशानी हो रही थी और पार्किंग व्यवस्था भी गड़बड़ा रही थी.

एसडीएम सतीश राय ने नाला मोहल्ला का एकमात्र शेष कंटेन्मेंट जोन को खत्म करने के आदेश आज जारी किया. 28 अप्रैल से नाला मोहल्ला में कोविड-19 का संक्रमित पॉजिटिव मिलने के कारण क्षेत्र को कंटेन्मेंट जोन घोषित किया गया था. इस कंटेनमेंट जोन में पाये गये अंतिम मामले के बाद तीन हफ्ते तक कोई मरीज सामने नहीं आया, लिहाजा पॉजिटिव के सारे संपर्कों का 21 दिन तक फालोअप पूरा हो चुका है.

सीएमएचओ कार्यालय के पत्र के बाद एसडीओपी की अनुशंसा के आधार पर नाला मोहल्ला कन्टेनमेंट प्लान और गतिविधियों को बंद करके कंटेन्मेंट जोन को समाप्त किया गया, हालांकि डीएम के आदेश अनुसार लागू धारा 144 के तहत प्रतिबंध और दंड प्रावधान यहां लागू रहेंगे.

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