ग्वालियर। जिला न्यायालय ने नकली नोट खपाने के मामले में 3 लोगों को 7-7 साल की सजा सुनाई है. साथ ही उन पर 6-6 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया गया है. इनमें से दो आरोपी भिंड के है, जबकि एक आरोपी ग्वालियर का बताया जा रहा है. बता दें कि, इस मामले में कुल 6 लोगों के खिलाफ चालान पेश किया गया था, जिनमें पश्चिम बंगाल के रहने वाले तीन आरोपी अभी तक फरार चल रहे है.
पश्चिम बंगाल से नकली नोट खपाने वाले 3 आरोपियों को 7 साल की सजा - क्राइम ब्रांच पुलिस
पश्चिम बंगाल से नकली नोट लाकर ग्वालियर चंबल अंचल में खपाने वाले 3 आरोपियों को 7 साल की सजा सुनाई गई है. साथ ही 6 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है.
![पश्चिम बंगाल से नकली नोट खपाने वाले 3 आरोपियों को 7 साल की सजा District Court](https://etvbharatimages.akamaized.net/etvbharat/prod-images/768-512-10237337-81-10237337-1610610961838.jpg?imwidth=3840)
जिला न्यायालय
ग्वालियर। जिला न्यायालय ने नकली नोट खपाने के मामले में 3 लोगों को 7-7 साल की सजा सुनाई है. साथ ही उन पर 6-6 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया गया है. इनमें से दो आरोपी भिंड के है, जबकि एक आरोपी ग्वालियर का बताया जा रहा है. बता दें कि, इस मामले में कुल 6 लोगों के खिलाफ चालान पेश किया गया था, जिनमें पश्चिम बंगाल के रहने वाले तीन आरोपी अभी तक फरार चल रहे है.
मोहम्मद वसीम खान, शासकीय अधिवक्ता
मोहम्मद वसीम खान, शासकीय अधिवक्ता