ग्वालियर। हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने भिंड के मेहगांव इलाके में हुई एक व्यक्ति की मौत को प्रथम दृष्टया संदेहास्पद माना है. हाईकोर्ट ने एडीजे कोर्ट को निर्देश दिए है कि वह इस मामले में संदेहियों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर पुलिस को विवेचना के आदेश दे. पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर चार लोगों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर लिया है. आरोप है कि जमीनी विवाद के चलते ब्रह्मचारी शर्मा को शराब में जहर मिलाकर आरोपियों ने मार दिया था.
- बेहोश मिला था ब्रह्मचारी
दरअसल सीताराम की लावन गांव के रहने वाले जगदीश शर्मा, सत्यनारायण शर्मा, पंकज शर्मा और आशीष शर्मा पर यह मामला दर्ज किया गया है. ब्रह्मचारी शर्मा की 4 बीघा जमीन इन चारों लोगों ने शराब के नशे में अपने नाम करा ली थी. ब्रह्मचारी के परिवारजनों को जब इस घटना का पता चला तो उन्होंने आरोपियों को चेतावनी दी कि यदि उनकी जमीन वापस नहीं की तो पुलिस में शिकायत दर्ज की जाएगी. पुलिस के डर से आरोपियों ने ब्रह्मचारी शर्मा को एक बार फिर बहला-फुसलाकर शराब पिलाई और शराब में जहर देकर उन्हें जान से मारने का प्रयास किया. बेहोशी की हालत में ब्रह्मचारी रेलवे स्टेशन के नजदीक मिले थे. उनके परिजनों ने उन्हें बेहोशी की हालत में ग्वालियर के जयारोग्य अस्पताल में भर्ती कराया था.
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- महिला पुलिस ने दर्ज किया मामला
3 अगस्त 2020 को ब्रह्मचारी शर्मा की मौत हो गई थी. फरियादी के बेटे आलोक शर्मा ने इसकी शिकायत पुलिस थाना में गांव में की थी, लेकिन आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने एफआईआर दर्ज नहीं की. इस मामले में भिंड के पुलिस अधीक्षक को भी शिकायती आवेदन दिया गया. उसके बाद 21 अक्टूबर 2020 को न्यायिक मजिस्ट्रेट ने गांव के न्यायालय में मामले को लेकर याचिका दायर की. लेकिन वहां से भी कोई आदेश पारित नहीं किया. इसके बाद फरियादी ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की हाईकोर्ट ने पाया कि यह मामला गंभीर प्रकृति का है. इसलिए इसमें जांच होना जरूरी है. हाईकोर्ट के आदेश पर 26 फरवरी 2021 को इस मामले में एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए है. भिंड की महिला पुलिस ने आखिरकार कोर्ट के आदेश पर चारों आरोपियों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर लिया है.