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अब विशेष प्रकार के वाहन से स्कूल जाएंगे बच्चे,ऑटो वैन और टमटम को सरकार ने किया प्रतिबंधित - बच्चों को लाने ले जाने

स्कूली बच्चों को बेतरतीब तरीके से वाहनों में लाने ले जाने संबंधी जनहित याचिका पर सरकार की ओर से नए नियमों के बारे में जानकारी दी गई है, जिसके तहत अब बच्चों को स्कूल लाने- ले जाने के लिए विशेष प्रकार के वाहनों का इस्तेमाल किया जाएगा.

स्कूली बच्चे अब विशेष प्रकार के वाहनों में ही आ जा सकेंगे
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Published : Oct 1, 2019, 12:01 AM IST

ग्वालियर। स्कूली बच्चों को बेतरतीब तरीके से वाहनों में लाने ले जाने संबंधी जनहित याचिका पर सरकार की ओर से आखिरकार सोमवार को नए नियमों के बारे में जानकारी दी गई. नए नियमों के मुताबिक अब मारुति वैन ऑटो और टमटम में स्कूली बच्चों को नहीं ले जाया जा सकेगा, सरकार की ओर से जारी गाइडलाइन के हिसाब से तैयार वाहनों को ही बच्चों को लाने ले जाने की अनुमति दी जाएगी.

अब विशेष प्रकार के वाहन से स्कूल जाएंगे बच्चे


दरअसल स्कूली बच्चों को लाने ले जाने में अक्सर वाहन चालक लापरवाही बरतते हैं, जिसके चलते कई बार दुर्घटनाएं भी हो जाती हैं. कुछ दिनों पहले महाराजपुरा इलाके में स्कूली वाहन के पलटने से एक बच्चे की मौत हो गई थी, यह बच्चा ऑटो में सवार था. हाई कोर्ट ने इस जनहित याचिका में सरकार को नोटिस जारी किया था, वहीं सरकार ने कहा था कि स्कूली वाहनों को लेकर नए नियम बनाए जा रहे हैं, जिसके तहत अब विशेष प्रकार के वाहनों को ही बच्चों को घर से ले जाने और स्कूल से वापस घर लाने की अनुमति होगी.


अब ऑटो मारुति वैन और टमटम में बच्चों को नहीं लाया जा सकेगा. जीपीएस कैमरे, महिला सुपरवाइजर और इमरजेंसी गेट और स्विच वाले वाहनों को ही स्कूली बच्चों को लाने ले जाने की सरकार ने अनुमति दी है. इसके बारे में गेजट नोटिफिकेशन भी जारी किया गया है, सरकार ने इस पर आपत्तियों के लिए 15 दिन का समय निर्धारित किया है. यदि हाईकोर्ट बच्चों की सुरक्षा से संबंधित नए प्रावधानों पर अपनी सहमति जता देता है, तो स्कूली बच्चों की सुरक्षा में ये एक बड़ा कदम साबित होगा.

ग्वालियर। स्कूली बच्चों को बेतरतीब तरीके से वाहनों में लाने ले जाने संबंधी जनहित याचिका पर सरकार की ओर से आखिरकार सोमवार को नए नियमों के बारे में जानकारी दी गई. नए नियमों के मुताबिक अब मारुति वैन ऑटो और टमटम में स्कूली बच्चों को नहीं ले जाया जा सकेगा, सरकार की ओर से जारी गाइडलाइन के हिसाब से तैयार वाहनों को ही बच्चों को लाने ले जाने की अनुमति दी जाएगी.

अब विशेष प्रकार के वाहन से स्कूल जाएंगे बच्चे


दरअसल स्कूली बच्चों को लाने ले जाने में अक्सर वाहन चालक लापरवाही बरतते हैं, जिसके चलते कई बार दुर्घटनाएं भी हो जाती हैं. कुछ दिनों पहले महाराजपुरा इलाके में स्कूली वाहन के पलटने से एक बच्चे की मौत हो गई थी, यह बच्चा ऑटो में सवार था. हाई कोर्ट ने इस जनहित याचिका में सरकार को नोटिस जारी किया था, वहीं सरकार ने कहा था कि स्कूली वाहनों को लेकर नए नियम बनाए जा रहे हैं, जिसके तहत अब विशेष प्रकार के वाहनों को ही बच्चों को घर से ले जाने और स्कूल से वापस घर लाने की अनुमति होगी.


अब ऑटो मारुति वैन और टमटम में बच्चों को नहीं लाया जा सकेगा. जीपीएस कैमरे, महिला सुपरवाइजर और इमरजेंसी गेट और स्विच वाले वाहनों को ही स्कूली बच्चों को लाने ले जाने की सरकार ने अनुमति दी है. इसके बारे में गेजट नोटिफिकेशन भी जारी किया गया है, सरकार ने इस पर आपत्तियों के लिए 15 दिन का समय निर्धारित किया है. यदि हाईकोर्ट बच्चों की सुरक्षा से संबंधित नए प्रावधानों पर अपनी सहमति जता देता है, तो स्कूली बच्चों की सुरक्षा में ये एक बड़ा कदम साबित होगा.

Intro:ग्वालियर
स्कूली बच्चों को बेतरतीब तरीके से वाहनों में लाने ले जाने संबंधी जनहित याचिका पर सरकार की ओर से आखिरकार सोमवार को नए नियमों के बारे में जानकारी दी गई है। नए नियमों के मुताबिक अब मारुति वैन ऑटो और टमटम में स्कूली बच्चों को नहीं ले जाया जा सकेगा ।सरकार की ओर से जारी गाइडलाइन के हिसाब से तैयार वाहनों को ही बच्चों को लाने ले जाने की अनुमति दी जाएगी।


Body:दरअसल स्कूली बच्चों को लाने ले जाने में अक्सर वाहन चालक लापरवाही बरतते हैं। इसके चलते कई बार दुर्घटनाएं भी हो जाती हैं। कुछ दिनों पहले महाराजपुरा इलाके में स्कूली वाहन के पलटने से एक बच्चे की मौत हो गई थी ।यह बच्चा ऑटो में सवार था । क्षमता से ज्यादा सवारियां भरने से भी हादसे अक्सर हुआ करते हैं । हाई कोर्ट ने इस जनहित याचिका में सरकार को नोटिस जारी किए थे सरकार ने कहा था कि स्कूली वाहनों को लेकर नए नियम बनाए जा रहे हैं। जिसके तहत अब विशेष प्रकार के वाहनों को ही बच्चों को घर से ले जाने और स्कूल से वापस घर लाने की अनुमति होगी। सरकार ने जो चार प्रकार के नए प्रावधान किए हैं ।


Conclusion:अब ऑटो मारुति वैन और टमटम में बच्चों को नहीं लाया जा सकेगा । जीपीएस कैमरे, महिला सुपरवाइजर और इमरजेंसी गेट और स्विच वाले वाहनों को ही स्कूली बच्चों को लाने ले जाने की सरकार ने अनुमति अपने नए नियम में प्रदान की है। इसके बारे में गजट नोटिफिकेशन भी जारी किया गया है। सरकार ने इस पर दावे आपत्तियों के लिए 15 दिन का समय निर्धारित किया है । यदि हाईकोर्ट बच्चों की सुरक्षा से संबंधित नए प्रावधानों पर अपनी सहमति जता देता है तो ये स्कूली बच्चों की सुरक्षा में बड़ा कदम यह प्रावधान साबित हो सकते हैं।
बाइट अंकुर मोदी... अतिरिक्त महाधिवक्ता हाई कोर्ट ग्वालियर
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