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ग्राम पंचायत के रिटायर्ड कर्मचारियों को मिलेगा पेंशन का लाभ, दो दशक तक लड़नी पड़ी कानूनी लड़ाई

हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच की सख्ती के बाद ग्राम पंचायत के रिटायर्ड कर्मचारियों को दो दशक बाद पेंशन का लाभ मिलेगा. इस मामले में अतिरिक्त मुख्य सचिव द्वारा सरकार की ओर से हाईकोर्ट में कंप्लायंस पेश की गई है.

ग्राम पंचायत के रिटायर्ड कर्मचारियों को मिलेगा पेंशन का लाभ
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Published : Oct 15, 2019, 11:41 AM IST

ग्वालियर। हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच की सख्ती के चलते ग्राम पंचायत के रिटायर्ड कर्मचारियों को पेंशन का लाभ मिला है. कर्मचारी पिछले दो दशकों से अपने हक की लड़ाई लड़ रहे थे. सभी कर्मचारियों की उम्र 80 साल के पार है. अतिरिक्त मुख्य सचिव द्वारा इस मामले में सरकार की ओर से हाईकोर्ट में कंप्लायंस पेश की गई.

ग्राम पंचायत के रिटायर्ड कर्मचारियों को मिलेगा पेंशन का लाभ

दरअसल, ग्राम पंचायत के कर्मचारियों ने पेंशनरी बेनिफिट लेने के लिए दो दशक पहले याचिका हाईकोर्ट की एकल पीठ में दायर की थी. हाईकोर्ट ने सुनवाई के बाद कर्मचारियों की मांग को सही माना और उन्हें पेंशनरी बेनिफिट देने के आदेश दिए. इस आदेश के खिलाफ सरकार डिवीजन बेंच में अपील के लिए चली गई.

इसके बाद वहां भी डिवीजन बेंच ने सिंगल बेंच के आदेश को बहाल रखा. इसके खिलाफ सरकार फिर सुप्रीम कोर्ट गई. कर्मचारियों ने भी सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की. सुप्रीम कोर्ट ने भी कर्मचारियों को पेंशनरी बेनिफिट देने के लाभ आदेश दिए थे. मामला हाईकोर्ट में रिकाल हुआ और हाईकोर्ट ने 2013 से ग्राम पंचायत के कई साल पहले रिटायर हो चुके कर्मचारियों को पेंशन बेनिफिट देने के आदेश दिए. इसके बाद भी सरकार के कान पर जूं नहीं रेंगी.

तब ग्राम पंचायत के कर्मचारियों कैलाश बाबू शर्मा, बाबूलाल श्रीवास्तव, बतूलन बी आदि ने अवमानना याचिका दायर की. हाईकोर्ट ने अतिरिक्त मुख्य सचिव से इस पर जवाब मांगा और कहा कि अगली सुनवाई तक कंप्लायंस रिपोर्ट पेश नहीं हुई तो, अवमानना कार्रवाई की जाएगी. तब कहीं जाकर अतिरिक्त मुख्य सचिव की ओर से हाईकोर्ट में कंप्लायंस रिपोर्ट पेश की गई. अब इन कर्मचारियों को उनके पेंशन आदि के लाभ मिलने का रास्ता साफ हो गया है.

ग्वालियर। हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच की सख्ती के चलते ग्राम पंचायत के रिटायर्ड कर्मचारियों को पेंशन का लाभ मिला है. कर्मचारी पिछले दो दशकों से अपने हक की लड़ाई लड़ रहे थे. सभी कर्मचारियों की उम्र 80 साल के पार है. अतिरिक्त मुख्य सचिव द्वारा इस मामले में सरकार की ओर से हाईकोर्ट में कंप्लायंस पेश की गई.

ग्राम पंचायत के रिटायर्ड कर्मचारियों को मिलेगा पेंशन का लाभ

दरअसल, ग्राम पंचायत के कर्मचारियों ने पेंशनरी बेनिफिट लेने के लिए दो दशक पहले याचिका हाईकोर्ट की एकल पीठ में दायर की थी. हाईकोर्ट ने सुनवाई के बाद कर्मचारियों की मांग को सही माना और उन्हें पेंशनरी बेनिफिट देने के आदेश दिए. इस आदेश के खिलाफ सरकार डिवीजन बेंच में अपील के लिए चली गई.

इसके बाद वहां भी डिवीजन बेंच ने सिंगल बेंच के आदेश को बहाल रखा. इसके खिलाफ सरकार फिर सुप्रीम कोर्ट गई. कर्मचारियों ने भी सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की. सुप्रीम कोर्ट ने भी कर्मचारियों को पेंशनरी बेनिफिट देने के लाभ आदेश दिए थे. मामला हाईकोर्ट में रिकाल हुआ और हाईकोर्ट ने 2013 से ग्राम पंचायत के कई साल पहले रिटायर हो चुके कर्मचारियों को पेंशन बेनिफिट देने के आदेश दिए. इसके बाद भी सरकार के कान पर जूं नहीं रेंगी.

तब ग्राम पंचायत के कर्मचारियों कैलाश बाबू शर्मा, बाबूलाल श्रीवास्तव, बतूलन बी आदि ने अवमानना याचिका दायर की. हाईकोर्ट ने अतिरिक्त मुख्य सचिव से इस पर जवाब मांगा और कहा कि अगली सुनवाई तक कंप्लायंस रिपोर्ट पेश नहीं हुई तो, अवमानना कार्रवाई की जाएगी. तब कहीं जाकर अतिरिक्त मुख्य सचिव की ओर से हाईकोर्ट में कंप्लायंस रिपोर्ट पेश की गई. अब इन कर्मचारियों को उनके पेंशन आदि के लाभ मिलने का रास्ता साफ हो गया है.

Intro:ग्वालियर
हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच की सख्ती के कारण आखिरकार दो दशकों से अपने हक की लड़ाई लड़ रहे ग्राम पंचायत के उन कर्मचारियों को पेंशन आदि का लाभ मिला है जो कई साल पहले रिटायर्ड हो गए थे। इन सभी कर्मचारियों की उम्र 80 साल से ऊपर है ।अतिरिक्त मुख्य सचिव की ओर से हाईकोर्ट में कंप्लायंस रिपोर्ट सरकार की ओर से पेश की गई।


Body:दरअसल ग्राम पंचायत के कर्मचारियों ने पेंशनरी बेनिफिट लेने के लिए दो दशक पहले याचिका हाईकोर्ट की एकल पीठ में दायर की थी हाईकोर्ट ने सुनवाई के बाद कर्मचारियों की मांग को सही माना और उन्हें पेंशनरी बेनिफिट देने के आदेश दिए इस आदेश के खिलाफ सरकार डिवीजन बेंच में अपील के लिए चली गई वहां भी डिवीजन बेंच ने सिंगल बेंच के आदेश को बहाल रखा इसके खिलाफ सरकार फिर सुप्रीम कोर्ट गई कर्मचारियों ने भी सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की सुप्रीम कोर्ट ने भी कर्मचारियों को पेंशनरी बेनिफिट देने के लाभ आदेश दिए थे । मामला हाईकोर्ट में रिकाल हुआ और हाईकोर्ट ने 2013 से ग्राम पंचायत के कई साल पहले रिटायर हो चुके कर्मचारियों को पेंशन बेनिफिट देने के आदेश दिए ।


Conclusion:इसके बाद भी सरकार के कान पर जूं नहीं रेंगी । तब ग्राम पंचायत के कर्मचारियों कैलाश बाबू शर्मा बाबूलाल श्रीवास्तव बतूलन बी आदि ने अवमानना याचिका दायर की। हाईकोर्ट ने अतिरिक्त मुख्य सचिव से इस पर जवाब मांगा और कहा कि अगली सुनवाई तक कंप्लायंस रिपोर्ट पेश नहीं हुई तो अवमानना कार्रवाई की जाएगी। तब कहीं जाकर अतिरिक्त मुख्य सचिव की ओर से हाईकोर्ट में कंप्लायंस रिपोर्ट पेश की गई अब इन कर्मचारियों को उनके पेंशन आदि के लाभ मिलने का रास्ता साफ हो गया है ।
बाइट के के प्रजापति याचिकाकर्ता कर्मचारियों के अधिवक्ता हाई कोर्ट ग्वालियर
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