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ग्वालियर: भीषण गर्मी के चलते दोपहर में पशु चलित वाहनों पर लगा प्रतिबंध - summer collector order

कलेक्टर ने पशु चलित वाहन दोपहर 12:00 बजे से शाम 4:00 बजे तक बंद रखने के आदेश दिए है.

पशु चलित वाहन
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Published : May 26, 2019, 11:32 PM IST

ग्वालियर। जिला कलेक्टर ने भीषण गर्मी को देखते हुए पशु चलित वाहन पर प्रतिबंध लगा दिया है. पशु चलित वाहन दोपहर 12:00 बजे से शाम 4:00 बजे तक बंद रहेंगे क्योंकि इस दौरान तापमान अपने उच्च स्तर पर होता है. इस दौरान वाहन चलाने पर जानवरों की जान तक चली जाती है.

पशु चलित वाहन

कलेक्टर अनुराग चौधरी ने 15 जुलाई तक आदेश को प्रभावी रहने का निर्देश जारी किया है. पशु क्रूरता अधिनियम के तहत जब तापमान 40 से 45 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है इस दौरान पशुओं से बोझा नहीं ढुलवाया जा सकता है. यह पशु क्रूरता की श्रेणी में आता है.

जिला प्रशासन ने शहर के उन स्थानों को भी चिन्हित किया गया है जहां सबसे ज्यादा पशु चलित वाहन से माल ढुलाई की जाती है. ऐसी जगहों पर कार्रवाई की तैयारी कर ली गई है. समय सीमा में पशु चलित वाहन का उपयोग करते पाए गए व्यक्ति पर कार्रवाई की जाएगी. व्यक्ति का वाहन जब्त कर जुर्माना भी लगाया जा सकता है.

ग्वालियर। जिला कलेक्टर ने भीषण गर्मी को देखते हुए पशु चलित वाहन पर प्रतिबंध लगा दिया है. पशु चलित वाहन दोपहर 12:00 बजे से शाम 4:00 बजे तक बंद रहेंगे क्योंकि इस दौरान तापमान अपने उच्च स्तर पर होता है. इस दौरान वाहन चलाने पर जानवरों की जान तक चली जाती है.

पशु चलित वाहन

कलेक्टर अनुराग चौधरी ने 15 जुलाई तक आदेश को प्रभावी रहने का निर्देश जारी किया है. पशु क्रूरता अधिनियम के तहत जब तापमान 40 से 45 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है इस दौरान पशुओं से बोझा नहीं ढुलवाया जा सकता है. यह पशु क्रूरता की श्रेणी में आता है.

जिला प्रशासन ने शहर के उन स्थानों को भी चिन्हित किया गया है जहां सबसे ज्यादा पशु चलित वाहन से माल ढुलाई की जाती है. ऐसी जगहों पर कार्रवाई की तैयारी कर ली गई है. समय सीमा में पशु चलित वाहन का उपयोग करते पाए गए व्यक्ति पर कार्रवाई की जाएगी. व्यक्ति का वाहन जब्त कर जुर्माना भी लगाया जा सकता है.

Intro:एंकर-- ग्वालियर जिला कलेक्टर द्वारा भीषण गर्मी को देखते हुए पशु चलित वाहन पर प्रतिबंध लगा दिया है पशु चलित वाहन दोपहर 12:00 बजे से शाम 4:00 बजे तक बंद रहेंगे क्योंकि इस दौरान अधिकतम तापमान अपने उच्चतम स्तर पर होता है और इस दौरान जानवरों के द्वारा वाहन चलाए जाने के दौरान जानवरों की जान तक चली जाती है Body:विओ--इसको देखते हुए कलेक्टर अनुराग चौधरी ने 15 जुलाई तक आदेश को प्रभावी रहने का निर्देश जारी किया है दरअसल पशु क्रूरता अधिनियम के तहत जब तापमान 40 से 45 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है इस दौरान पशुओं के द्वारा बोझा नहीं डुलवाया जा सकता है क्योंकि यह पशु क्रूरता की श्रेणी में आता है जिला प्रशासन के द्वारा शहर के उन स्थानों को भी चिन्हित किया गया है Conclusion:जहां सर्वाधिक पशु चलित वाहन से माल ढुलाई की जाती है ऐसे स्थानों पर कार्यवाही की तैयारी कर ली गई है दोपहर 12:00 से शाम 4:00 बजे तक यदि कोई भी व्यक्ति पशु चलित वाहन का उपयोग करता हुआ पाया जाता है तो ऐसे में वाहन को जप्त कर जुर्माने की कार्यवाही भी की जाएगी।

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