ग्वालियर। जिला कलेक्टर ने भीषण गर्मी को देखते हुए पशु चलित वाहन पर प्रतिबंध लगा दिया है. पशु चलित वाहन दोपहर 12:00 बजे से शाम 4:00 बजे तक बंद रहेंगे क्योंकि इस दौरान तापमान अपने उच्च स्तर पर होता है. इस दौरान वाहन चलाने पर जानवरों की जान तक चली जाती है.
कलेक्टर अनुराग चौधरी ने 15 जुलाई तक आदेश को प्रभावी रहने का निर्देश जारी किया है. पशु क्रूरता अधिनियम के तहत जब तापमान 40 से 45 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है इस दौरान पशुओं से बोझा नहीं ढुलवाया जा सकता है. यह पशु क्रूरता की श्रेणी में आता है.
जिला प्रशासन ने शहर के उन स्थानों को भी चिन्हित किया गया है जहां सबसे ज्यादा पशु चलित वाहन से माल ढुलाई की जाती है. ऐसी जगहों पर कार्रवाई की तैयारी कर ली गई है. समय सीमा में पशु चलित वाहन का उपयोग करते पाए गए व्यक्ति पर कार्रवाई की जाएगी. व्यक्ति का वाहन जब्त कर जुर्माना भी लगाया जा सकता है.