ग्वालियर। जिले की एमपी एमएलए कोर्ट में पूर्व मंत्री व कांग्रेस नेता राजा पटेरिया के खिलाफ दर्ज मामले में पवई पुलिस द्वारा अपनी विवेचना पूरी कर अभियोग पत्र पेश कर दिया गया है. यह अभियोग पत्र 62 पन्नों का है. पवई पुलिस को अभियोजन की स्वीकृति पीडीएफ फॉर्म में प्राप्त होने से अब इसे अगली सुनवाई यानी 13 फरवरी को कोर्ट में चालान के साथ पेश किया जाएगा.
भारी पड़ा बयान, राजा पटेरिया को 14 दिन की जेल, कांग्रेस से भी हो सकते हैं निष्कासित
अभी जेल में बंद हैं राजा पटेरिया: उल्लेखनीय है कि पूर्व मंत्री एवं कांग्रेस नेता राजा पटेरिया की जमानत याचिका विशेष कोर्ट से खारिज हो चुकी है. राजा पटेरिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर दिए विवादित बयान को लेकर 12 दिसंबर से न्यायिक अभिरक्षा में जेल में बंद हैं. उनके खिलाफ पन्ना जिले के पवई थाने में आधा दर्जन धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज है. विशेष लोक अभियोजक ने कोर्ट में तर्क दिया कि राजा पटेरिया ने सार्वजनिक रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ विवादित बयान दिया था, जो जन सामान्य को दुष्प्रेरित करने के मकसद से किया गया था. उन्होंने दलित आदिवासी व अल्पसंख्यक समुदाय को घृणा शत्रुता वैमनस्यता में झोंकने का प्रयास किया है, जो एक जनप्रतिनिधि रह चुके व्यक्ति के लिए कहीं से भी उचित नहीं है.
बचाव में क्या बोले वकील: हालांकि बचाव पक्ष के वकील ने अदालत में तर्क दिया था कि उनके मुवक्किल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जो बयान दिया था, उसका गलत मतलब निकाला जा रहा है, जबकि उन्होंने राजनीतिक परिपेक्ष्य में यह बयान दिया था, यानी उन्हें हराने से था. उनका यह भी कहना था कि राजा पटेरिया ने कोई भी अपराध नहीं किया है. वह दो बार विधानसभा के सदस्य रह चुके हैं और पूर्व मंत्री हैं. सिर्फ राजनीतिक द्वेष के चलते उनके खिलाफ यह मामला दर्ज किया गया है. अदालत में पिछली सुनवाई के दौरान वह वीडियो भी चलाया गया था, जिसमें कांग्रेस नेता राजा पटेरिया कथित वक्तव्य देते हुए सुनाई दे रहे थे. उन्होंने यह भी कहा था कि मोदी धर्म जाति भाषा के आधार पर देश को बांट देगें. आदिवासियों और अल्पसंख्यकों का भावी जीवन खतरे में है. अब इस मामले में 13 फरवरी को चालान पेश होने के बाद सुनवाई होगी.