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ग्वालियरः 17 स्थानों पर आयोजित होंगे राजनीतिक कार्यक्रम, कोविड गाइडलाइन का रखना होगा ध्यान

ग्वालियर जिले में जिला निर्वाचन अधिकारी ने राजनीतिक कार्यक्रम के लिए 17 स्थान निर्धारित कर दिए हैं. हालांकि इस दौरान कोविड गाइडलाइन का पालन करना अनिवार्य होगा.

Gwalior Collectorate
ग्वालियर कलेक्ट्रेट
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Published : Oct 6, 2020, 4:45 PM IST

ग्वालियर। जिले की 3 विधानसभा सीटों में होने वाले उपचुनाव में चुनावी सभाओं के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी ने सभा और कार्यक्रमों के लिए स्थान तय कर दिए गए हैं. विधानसभा क्षेत्र में सभाओं के लिए 17 स्थल निर्धारित किए गए हैं. सभी स्थानों पर राजनीतिक कार्यक्रम के लिए अनुमति लेकर ही सभा का आयोजन हो सकेगा. साथ ही कार्यक्रमों में कोविड-19 की गाइडलाइन का पूरी तरह से पालन करना होगा.

सभाओं का खर्च भी दलीय प्रत्याशी के खर्च में जुड़ेगा. सभा में सम्मिलित होने वाले सभी कार्यकर्ता और लोगों को मास्क लगाना होगा. साथ ही सुरक्षित शारीरिक दूरी का पालन करना होगा. वहीं जो राजनीतिक पार्टी सभा आयोजित करेगी, उसको 4 दिन पहले आवेदन देने के बाद अनुमति लेनी होगी.

ग्वालियर जिले में उपचुनाव

इन स्थानों पर 'पहले आओ पहले पाओ' के तहत कार्यक्रम निर्धारित होंगे. मतलब यदि एक स्थल के लिए एक ही तारीख और एक ही समय के लिए किसी राजनीतिक दल या प्रत्याशी द्वारा अनुमति मांगी जाती है, तो प्रथम आवेदन करने वाले को सभा की अनुमति दी जाएगी. साथ ही उपचुनाव के चलते स्टार प्रचारकों के आगमन के लिए अस्थाई हेलीपैड के लिए मेला ग्राउंड को निर्धारित किया गया है.

इसके लिए 10 हजार रुपए एक बार हेलीकॉप्टर उतारने के लिए जमा कराने होंगे. 48 घंटे पहले अनुमति का आवेदन देना होगा. वहीं अब जुलूस और रैली बिना अनुमति कोई भी नहीं निकाल सकेगा. इसके लिए संबंधित एसडीएम और अपर कलेक्टर से अनुमति प्राप्त करनी होगी.

ग्वालियर। जिले की 3 विधानसभा सीटों में होने वाले उपचुनाव में चुनावी सभाओं के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी ने सभा और कार्यक्रमों के लिए स्थान तय कर दिए गए हैं. विधानसभा क्षेत्र में सभाओं के लिए 17 स्थल निर्धारित किए गए हैं. सभी स्थानों पर राजनीतिक कार्यक्रम के लिए अनुमति लेकर ही सभा का आयोजन हो सकेगा. साथ ही कार्यक्रमों में कोविड-19 की गाइडलाइन का पूरी तरह से पालन करना होगा.

सभाओं का खर्च भी दलीय प्रत्याशी के खर्च में जुड़ेगा. सभा में सम्मिलित होने वाले सभी कार्यकर्ता और लोगों को मास्क लगाना होगा. साथ ही सुरक्षित शारीरिक दूरी का पालन करना होगा. वहीं जो राजनीतिक पार्टी सभा आयोजित करेगी, उसको 4 दिन पहले आवेदन देने के बाद अनुमति लेनी होगी.

ग्वालियर जिले में उपचुनाव

इन स्थानों पर 'पहले आओ पहले पाओ' के तहत कार्यक्रम निर्धारित होंगे. मतलब यदि एक स्थल के लिए एक ही तारीख और एक ही समय के लिए किसी राजनीतिक दल या प्रत्याशी द्वारा अनुमति मांगी जाती है, तो प्रथम आवेदन करने वाले को सभा की अनुमति दी जाएगी. साथ ही उपचुनाव के चलते स्टार प्रचारकों के आगमन के लिए अस्थाई हेलीपैड के लिए मेला ग्राउंड को निर्धारित किया गया है.

इसके लिए 10 हजार रुपए एक बार हेलीकॉप्टर उतारने के लिए जमा कराने होंगे. 48 घंटे पहले अनुमति का आवेदन देना होगा. वहीं अब जुलूस और रैली बिना अनुमति कोई भी नहीं निकाल सकेगा. इसके लिए संबंधित एसडीएम और अपर कलेक्टर से अनुमति प्राप्त करनी होगी.

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