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डेंगू पर हाईकोर्ट सख्त, नगरीय प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग से किया जवाब तलब - Notice to Health Department Gwalior

हाईकोर्ट ने डेंगू को लेकर दाखिल याचिका की सुनवाई करते हुए नगरीय प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख सचिव सहित पांच लोगों को नोटिस भेज कर जवाब तलब किया है. साथ ही कोर्ट ने डेंगू को लेकर किए गए इंतजामों की स्टेटस रिपोर्ट भी मांगी है.

ग्वालियर हाईकोर्ट
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Published : Nov 25, 2019, 4:58 PM IST

ग्वालियर। शहर में डेंगू के बढ़ते प्रकोप को लेकर एक बार फिर से हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है. डेंगू को लेकर दाखिल की गई अवमानना याचिका की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने नगरीय प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख सचिव सहित पांच लोगों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है.

ग्वालियर नगरीय प्रशासन को हाईकोर्ट का नोटिस

अधिवक्ता अवधेश भदौरिया ने डेंगू के बढ़ते प्रकोप को लेकर एक साल पहले एक जनहित याचिका दायर की थी. इसकी सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने शासन और प्रशासन को फटकार लगाई थी. हाईकोर्ट ने डेंगू की रोकथाम के लिए शासन को 11 निर्देशों का पालन करने के आदेश दिए थे, लेकिन प्रशासन ने डेंगू की रोकथाम के लिए हाई कोर्ट द्वारा जारी निर्देशों का पालन नहीं किया है.

यही वजह है कि ग्वालियर- चंबल अंचल में डेंगू ने फिर से पैर पसार लिया हैं. यहां अब तक 500 से ज्यादा डेंगू के पॉजिटिव मरीज मिल चुके हैं और यह आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है. यही वजह है कि डेंगू को लेकर जनहित याचिका दायर करने वाले अवधेश भदौरिया ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है.

कोर्ट ने दिसंबर के पहले सप्ताह में डेंगू को लेकर किए गए इंतजामों की स्टेटस रिपोर्ट मांगी है.

ग्वालियर। शहर में डेंगू के बढ़ते प्रकोप को लेकर एक बार फिर से हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है. डेंगू को लेकर दाखिल की गई अवमानना याचिका की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने नगरीय प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख सचिव सहित पांच लोगों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है.

ग्वालियर नगरीय प्रशासन को हाईकोर्ट का नोटिस

अधिवक्ता अवधेश भदौरिया ने डेंगू के बढ़ते प्रकोप को लेकर एक साल पहले एक जनहित याचिका दायर की थी. इसकी सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने शासन और प्रशासन को फटकार लगाई थी. हाईकोर्ट ने डेंगू की रोकथाम के लिए शासन को 11 निर्देशों का पालन करने के आदेश दिए थे, लेकिन प्रशासन ने डेंगू की रोकथाम के लिए हाई कोर्ट द्वारा जारी निर्देशों का पालन नहीं किया है.

यही वजह है कि ग्वालियर- चंबल अंचल में डेंगू ने फिर से पैर पसार लिया हैं. यहां अब तक 500 से ज्यादा डेंगू के पॉजिटिव मरीज मिल चुके हैं और यह आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है. यही वजह है कि डेंगू को लेकर जनहित याचिका दायर करने वाले अवधेश भदौरिया ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है.

कोर्ट ने दिसंबर के पहले सप्ताह में डेंगू को लेकर किए गए इंतजामों की स्टेटस रिपोर्ट मांगी है.

Intro:ग्वालियर में डेंगू के बढ़ते प्रकोप को लेकर एक बार फिर से हाई कोर्ट ने सख्त रुख अपना लिया है डेंगू को लेकर दाखिल हुई एक अवमानना याचिका की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने नगरीय प्रशासन और स्वास्थ्य की प्रमुख सचिव सहित पांच लोगों को नोटिस जारी किया है।


Body:ग्वालियर के अधिवक्ता अवधेश भदोरिया ने डेंगू के बढ़ते प्रकोप को लेकर बीते एक साल पहले एक जनहित याचिका दायर की थी। इसकी सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने शासन और प्रशासन को फटकार लगाई थी हाईकोर्ट ने डेंगू की रोकथाम के लिए शासन को 11निर्देशों का पालन करने के आदेश दिए थे। शासन प्रशासन ने डेंगू की रोकथाम के लिए हाई कोर्ट द्वारा जारी निर्देशों का पालन नहीं किया है। यही वजह है कि ग्वालियर चंबल अंचल में इस बार फिर से डेंगू ने फिर से पैर पसार लिया है।अंचल में अब तक 500 से ज्यादा डेंगू के पॉजिटिव मरीज मिल चुके हैं यह आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। यही वजह है कि डेंगू के लिए जनहित याचिका दायर करने वाले अवधेश भदोरिया ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है।


Conclusion:इस याचिका पर सुनवाई करते हुए आज हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने नगरीय प्रशासन के प्रमुख सचिव ,ग्वालियर कलेक्टर, सीएमएचओ और जयारोग्य अस्पताल के अधीक्षक को नोटिस जारी किया है सभी को दिसंबर के पहले सप्ताह तक डेंगू के लिए किए गए उपायों को लेकर स्टेटस रिपोर्ट देने के निर्देश दिए हैं। याचिकाकर्ता अधिवक्ता अवधेश भदोरिया का कहना है कि पिछले साल हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद इस बार नगर निगम और जिला प्रशासन ने डेंगू की रोकथाम के लिए इंतजाम नहीं किए ।यही वजह है कि अब डेंगू लगातार पसारता जा रहा है। दिसंबर के पहले सप्ताह में डेंगू को लेकर किए गए इंतजामों की स्टेटस रिपोर्ट मांगी है। ऐसा न करने की इस सूरत में हाई कोर्ट इन सब के खिलाफ अवमानना का मामला दर्ज करेगी।

वाइट - अवधेश भदोरिया, याचिकाकर्ता अधिवक्ता हाई कोर्ट ग्वालियर
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