ETV Bharat / state

नगर पालिका अध्यक्ष पद के आरक्षण को HC में चुनौती, चुनाव आयोग और सरकार को नोटिस जारी

हाईकोर्ट ने डबरा नगर पालिका अध्यक्ष पद के लिए हुए आरक्षण को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए चुनाव आयोग, मध्यप्रदेश शासन और नगरीय प्रशासन को नोटिस जारी किया है.

notice issued to Election Commission and Government
चुनाव आयोग और सरकार को नोटिस जारी
author img

By

Published : Dec 22, 2020, 7:14 PM IST

ग्वालियर। हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने डबरा नगर पालिका अध्यक्ष पद के लिए हुए आरक्षण को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान चुनाव आयोग, मध्यप्रदेश शासन और नगरीय प्रशासन को नोटिस जारी किए गए. याचिकाकर्ता का कहना है कि डबरा नगर पालिका पिछले 25 सालों से अनुसूचित जाति की महिला और पुरुष के लिए आरक्षित की जाती रही है, जबकि डबरा नगर पालिका क्षेत्र में सामान्य वर्ग के लोगों की जनसंख्या 80 फीसदी है.

चुनाव आयोग और सरकार को नोटिस जारी
नगरपालिका अधिनियम की धारा-29 बी के तहत मध्यप्रदेश नगर पालिका आरक्षण अधिनियम महापौर और अध्यक्ष के नियम 1999 के मुताबिक आरक्षण रोटेशन की प्रक्रिया में होना चाहिए, लेकिन डबरा नगर पालिका में 25 सालों से अनुसूचित जाति महिला और पुरुष के लिए आरक्षित की जाती रही है. डबरा नगर पालिका अध्यक्ष पद को इस बार अनुसूचित जाति के पुरुष वर्ग के लिए आरक्षित किया गया है. यह प्रक्रिया 9 दिसंबर 2020 को आयोजित की गई थी.अब हाईकोर्ट ने इस मामले में चुनाव आयोग, मध्यप्रदेश शासन और नगरीय प्रशासन को नोटिस जारी किया है, जिसमें 4 सप्ताह के अंदर जवाब मांगा गया है. बता दें कि, डबरा नगर पालिका सन् 1994 में अनुसूचित जाति महिला के लिए पहली बार आरक्षित की गई थी, जिसमें मुल्लों बाई पचोरिया को अध्यक्ष चुना गया था.

ग्वालियर। हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने डबरा नगर पालिका अध्यक्ष पद के लिए हुए आरक्षण को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान चुनाव आयोग, मध्यप्रदेश शासन और नगरीय प्रशासन को नोटिस जारी किए गए. याचिकाकर्ता का कहना है कि डबरा नगर पालिका पिछले 25 सालों से अनुसूचित जाति की महिला और पुरुष के लिए आरक्षित की जाती रही है, जबकि डबरा नगर पालिका क्षेत्र में सामान्य वर्ग के लोगों की जनसंख्या 80 फीसदी है.

चुनाव आयोग और सरकार को नोटिस जारी
नगरपालिका अधिनियम की धारा-29 बी के तहत मध्यप्रदेश नगर पालिका आरक्षण अधिनियम महापौर और अध्यक्ष के नियम 1999 के मुताबिक आरक्षण रोटेशन की प्रक्रिया में होना चाहिए, लेकिन डबरा नगर पालिका में 25 सालों से अनुसूचित जाति महिला और पुरुष के लिए आरक्षित की जाती रही है. डबरा नगर पालिका अध्यक्ष पद को इस बार अनुसूचित जाति के पुरुष वर्ग के लिए आरक्षित किया गया है. यह प्रक्रिया 9 दिसंबर 2020 को आयोजित की गई थी.अब हाईकोर्ट ने इस मामले में चुनाव आयोग, मध्यप्रदेश शासन और नगरीय प्रशासन को नोटिस जारी किया है, जिसमें 4 सप्ताह के अंदर जवाब मांगा गया है. बता दें कि, डबरा नगर पालिका सन् 1994 में अनुसूचित जाति महिला के लिए पहली बार आरक्षित की गई थी, जिसमें मुल्लों बाई पचोरिया को अध्यक्ष चुना गया था.
ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.